7th Pay Commission latest news : लॉकडाउन के कारण ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाये, तो घबराएं नहीं, सरकार दे रही है ये राहत…

7th Pay Commission : सरकार की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि ऐसे कर्मचारी जो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद ट्रासपोर्ट की सुविधा नहीं होने के कारण आफिस नहीं ज्वाइन कर पाये थे और जिन्हें एप्सेंट मार्क कर दिया गया था, अब उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत दी गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 5, 2021 5:13 PM
  • लॉकडाउन के कारण समय से ऑफिस ज्वाइन नहीं करने वालों को सरकार ने दी राहत

  • एक मार्च को जारी हुई अधिसूचना

  • शर्तों के साथ दी जायेगी राहत

7th Pay Commission latest news today : लॉकडाउन के दौरान छुट्टी पर रहने वाले और आफिशियल टूर पर गये वैसे कर्मचारी जो लॉकडाउन के बाद भी आफिस ज्वाइंन नहीं कर पाये थे उनके लिए राहत भरी खबर है.

सरकार की ओर से यह आदेश जारी कर दिया गया है कि ऐसे कर्मचारी जो लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद ट्रासपोर्ट की सुविधा नहीं होने के कारण आफिस नहीं ज्वाइन कर पाये थे और जिन्हें एप्सेंट मार्क कर दिया गया था, अब उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत दी गयी है.

जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार को इस बारे में कई तरह की शिकायतें मिली थीं जिसमें यह बताया गया था कि वे अपनी-अपनी मजबूरियों के कारण कार्यस्थल पर पहुंच नहीं पा रहे हैं. ऐसे में Department of Personnel & Training की ओर से एक मार्च को एक अधिसूचना जारी कर ऐसे कर्मचारियों को राहत दी गयी है.

Also Read: Gadchiroli : महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस पार्टी पर नक्सली हमला, मुठभेड़ जारी, एक जवान शहीद, हेलीकॉप्टर से भेजे गये कमांडो

Department of Personnel & Training की ओर से कहा गया कि उन्होंने 28 जुलाई को भी एक सूचना जारी की थी जिसमें इस तरह की छूट दी गयी थी. इस अधिसूचना में कर्मचारियों की स्थिति परिस्थिति के अनुसार उसे छुट्टियों में राहत दी जायेगी. 7 वें वेतन आयोग तथा Latest News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.

Posted By : Rajneesh Anand

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version