7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! अब 1.25 लाख तक मिल सकेगा पारिवारिक पेंशन

7th Pay Commission Latest news, 7th Pay Commission News नयी दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक खुशखबरी लेकर आई है. सरकारी सेवा से रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है. सेवा से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कई बार पेंशन लेना एक बड़ी परेशानी के रूप में सामने आता है. कई बार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की पेंशन की आस में मौत तक हो जाती है. अब मोदी सरकार ने पेंशन के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 13, 2021 11:37 PM

7th Pay Commission Latest news, 7th Pay Commission News नयी दिल्ली : सरकारी कर्मचारियों के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक खुशखबरी लेकर आई है. सरकारी सेवा से रिटायर्ड कर्मचारियों के पेंशन के नियमों में नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है. सेवा से रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए कई बार पेंशन लेना एक बड़ी परेशानी के रूप में सामने आता है. कई बार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की पेंशन की आस में मौत तक हो जाती है. अब मोदी सरकार ने पेंशन के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है.

नरेंद्र मोदी नित केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के परिवार वालों के लिए पेंशन नियमों में बदलाव किया है. अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद उनके परिवार को पेंशन के रूप में 1.25 लाख रुपये तक मिल सकेंगे. अब तक यह सीमा 45000 रुपये तक थी. इसमें मोदी सरकार ने ढाई गुना तक बढ़ोतरी की है. मोदी सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा.

महंगाई के इस दौर में कई ऐसे परिवार हैं जिनका गुजारा पारिवारिक पेंशन से नहीं हो पाता है. ऐसे में केंद्र सरकार का यह फैसला उनको जरूर सकून देगा. नये नियमों के तहत अब ऐसे परिवारों की पेंशन रिवाइज हो जायेगी. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद अगर घर को कोई सदस्य दिव्यांग है और उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है तो उसे जीवनभर पेंशन मिलती रहेगी.

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बता दें कि केंद्र सरकार के इस फैसले से वैसे परिवारों को बड़ा राहत मिलेगा जिनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है और सरकारी नौकरी करने वाले माता-पिता का निधन हो गया है. पूर्व के नियमों के अनुसार पति के मौत के बाद केवल पत्नी ही पारिवारिक पेंशन की हकदार थी. अगर कर्मचारी के घर में उसकी पत्नी के अलावा कोई मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति रहता हो तो उसे पेंशन देने का प्रावधान नहीं था.

पुराने नियम की वजह से दिव्यांग आश्रितों और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी दिक्कत होती थी. अब मोदी सरकार ने इस समस्या का समाधान करते हुए नये नियमों को लागू किया है. इसके तहत परिवार का कोई सदस्य अगर शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है और परिवार के भरण-पोषण में सक्षम नहीं है तो उसे पेंशन मिलता रहेगा.

Posted By: Amlesh Nandan.

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