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7th Pay Commission LTA news : गैर केंद्रीय कर्मचारी भी उठा सकते हैं एलटीए वाउचर स्कीम का फायदा, जानिए कैसे…?

7th Pay Commission, LTA Cash Voucher Scheme, Non central employees latest news : कोरोना काल में यात्रा पर पाबंदियों के चलते ट्रैवल नहीं कर पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते 12 अक्टूबर को एलटीए कैश वाउचर स्कीम लागू करने का ऐलान किया था. इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी कैश में सेवाओं और वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं और उसके बिलों के जरिए एटीएम रकम हासिल कर सकते हैं. लेकिन, सरकार की इस स्कीम का अब न केवल केंद्रीय कर्मचारी ही फायदा ले सकेंगे, बल्कि गैर केंद्रीय कर्मचारी भी कैश वाउचर स्कीम का लाभ ले सकते हैं.

7th Pay Commission, LTA Cash Voucher Scheme, Non central employees latest news : कोरोना काल में यात्रा पर पाबंदियों के चलते ट्रैवल नहीं कर पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बीते 12 अक्टूबर को एलटीए कैश वाउचर स्कीम लागू करने का ऐलान किया था. इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारी कैश में सेवाओं और वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं और उसके बिलों के जरिए एटीएम रकम हासिल कर सकते हैं. लेकिन, सरकार की इस स्कीम का अब न केवल केंद्रीय कर्मचारी ही फायदा ले सकेंगे, बल्कि गैर केंद्रीय कर्मचारी भी कैश वाउचर स्कीम का लाभ ले सकते हैं.

इसके लिए बीते 29 अक्टूबर को ही सरकार ने ऐलान किया है कि गैर केंद्रीय कर्मचारी भी एलटीए कैश वाउचर स्कीम का फायदा ले सकते हैं. हालांकि, सरकार की ओर से सभी के लिए यह शर्त रखी गई है कि यह लाभ उन्हें ऐसे नॉन फूड आइटम्स पर मिलेगा, जिन पर 12 फीसदी या उससे अधिक का टैक्स लगता है.

बिना यात्रा के ऐसे कर सकते हैं एलटीए का दावा : अवकाश के बदले नकदी लेने का दावा करने के लिए कर्मचारियों को सामान या सेवाओं की खरीद पर लीव एनटाइटलमेंट की रकम के बराबर पैसा खर्च करना होगा. एलटीए छूट का दावा करने के लिए दोनों श्रेणियों (केंद्रीय और गैर केंद्रीय कर्मचारी) के कर्मचारियों को अपने एलटीए पात्रता के मूल्य का कम से कम तीन गुना ज्यादा खर्च करना होगा.

कर्मचारियों को जीएसटी के तहत पंजीकृत विक्रेता से सामान और सेवाएं खरीदनी होंगी. यह 12 फीसी या फिर उससे अधिक जीएसटी वाले सामान या सेवाओं पर मान्य होगा. कर्मचारियों को पैसों का भुगतान केवल डिजिटल मोड में ही करना है.

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यह कदम उठाने पर नहीं मिलेगा फायदा : अब यदि को कोई कर्मचारी नकद या फिर चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं, तो उन्हें सरकार की इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकेगा. इसके साथ ही, कर्मचारियों को एम्प्लॉयर के पास टैक्स भुगतान किए गए चालान की ऑरिजनल कॉपी जमा करानी होगी.

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अगर कर्मचारी पूरी रकम खर्च नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें इसका आनुपातिक लाभ ही मिलेगा. यदि एलटीए कर्मचारियों के वेतन का हिस्सा है, तो एम्प्लॉयर उनके एलटीए को क्लेम नहीं करेगा. उनके स्लैब रेट पर टैक्स घटाने के बाद पैसे को टैक्सेबल एलीमेंट के रूप में माना जाएगा.

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Posted By : Vishwat Sen

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