7th Pay Commission, Central government pensioner, Life Certificate : देश में जारी कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार के लाखों पेंशनभोगियों के लिए एक राहत भरी खबर है. सरकार ने इन पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आखिरी तारीख को दो महीने तक बढ़ा दिया है. अब उन्हें 31 दिसंबर 2020 के बजाए 28 फरवरी 2021 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा देना होगा. जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की आखिरी तारीख को लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के साथ काफी विचार-विमर्श के बाद एक बार फिर बढ़ाया गया है.
इससे पहले सितंबर 2020 में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समयसीमा को बढ़ाया गया था. सरकार के इस फैसले के बाद वे 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते थे. लेकिन, अब एक बार फिर समयसीमा बढ़ने से इस साल केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर 2020 से 28 फरवरी 2021 तक जमा कर सकेंगे. इस विस्तारित समयावधि के दौरान पेंशनभोगियों को उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहेगी.
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी के पेंशन व रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर पॉलिसी बनाने वाला नोडल विभाग है. इस विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की समयसीमा बढ़ाए जाने को लेकर सर्कुलर डाला है.
The timeline for submission of Life Certificate has been further extended till February 28, 2021. #Unite2FightCorona #JeevanPramaan #LifeCertificate #seniorcitizen @DrJitendraSingh @PIBPersMin @airnewsalerts pic.twitter.com/96KkOhcQV4
— D/o Pension & Pensioners' Welfare , GoI (@DOPPW_India) November 23, 2020
80 साल से अधिक उम्र वालों को मिलेगी विशेष सुविधा
केंद्र सरकार के हर पेंशनभोगी को हर साल नवंबर माह में अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है. यह उसके जीवित होने का सबूत होता है. इसके जमा होने पर पेंशन जारी रहती है. बेहद ज्यादा बुजुर्ग लोगों को राहत देने के लिए 80 साल और इससे अधिक आयु के पेंशनभोगी को 1 नवंबर के बजाय 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा दी जा चुकी है.
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केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए हाल ही में एक नई सुविधा भी शुरू की गई है और वह डाकियों द्वारा पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए घर के दरवाजे तक सेवा देना है. हालांकि, डाक विभाग की इस सेवा पर पेंशनभोगियों को शुल्क भी देना होगाऔर यह देश भर में केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को उपलब्ध होगी.
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