7th Pay Commission : कोविड-19 में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, जल्द मिलने वाला है ये लाभ…

कोविड-19 महामारी और ‘लॉकडाउन’ के कारण दफ्तर के काम में बाधा आने की वजह से इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका, लेकिन मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है. इसीलिए सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में देर से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 28, 2020 5:20 PM

7th Pay Commission news : कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को नियमित पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी होने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने तक अस्थायी पेंशन प्रदान की जाएगी. उन्होंने कहा कि महामारी और लॉकडाउन को देखते हुए सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया है.

उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को मुख्य कार्यालय में पेंशन फार्म जमा करने में कठिनाई हो सकती है या यह भी हो सकता है कि वे सर्विस बुक के साथ दावा फार्म भौतिक रूप से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय में जमा करवा पाने की स्थिति न हो. खासकर तब जब दोनों कार्यालय अलग-अलग शहरों में स्थित हों, तो यह समस्या और बढ़ जाती है.

कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के लिए उपयुक्त है, जो लगातार एक शहर से दूसरे जगह पदस्थापित होते रहते हैं और जिनका मुख्यालय और वेतन एवं लेखा कार्यालय वाले स्थान से दूसरे शहरों में स्थित होते हैं.

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पेंशन और पेंशननभोगी कल्याण विभाग को नया रूप दिया गया है. उसे उस रूप से तैयार किया गया है, जिससे वह संबंधित कर्मचारी को बिना किसी देर के रिटायरमेंट के दिन से ही भुगतान आदेश दे सके.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हालांकि, कोविड-19 महामारी और ‘लॉकडाउन’ के कारण दफ्तर के काम में बाधा आने की वजह से इस दौरान रिटायर होने वाले कुछ कर्मचारियों को पीपीओ नहीं जारी किया जा सका, लेकिन मौजूदा सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है.

उन्होंने कहा कि इसीलिए सीसीएस (पेंशन नियम) 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में देर से बचने के लिए नियम में छूट दी जा सकती है, ताकि अस्थायी पेंशन और अस्थायी ग्रेच्युटी का भुगतान बिना किसी बाधा के नियमित पीपीओ जारी होने तक हो सके.

Also Read: 7th Pay Commission : रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, कोरोना काल में तत्काल मिलेगा पेंशन से जुड़ा लाभ

Posted By : Vishwat Sen

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version