7th Pay Commission Latest News Today: केंद्रीयकर्मियों (Central worker) के लिए एक खुशखबरी (Good News) है. मोदी सरकार (Modi government) ने केंद्रीयकर्मियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस (Night duty allowance) में बड़ा बदलाव किया है. इसके लिए सरकार (government) ने नाइट ड्यूटी (Night duty) करने वाले केंद्रीयकर्मियों को फायदा पहुंचाने के लिए नये नियम (New rules) और शर्तें (conditions) निर्धारित की हैं. सरकार ने 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों (Recommendations) के आधार पर यह फैसला किया है. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी कर्मचारियों को एक स्पेशल ग्रेड पे (Special grade pay) के साथ नाइट ड्यूटी अलाउंस देने करने की वर्तमान व्यवस्था (Current system) अब समाप्त कर दी गयी है. अब नाइट ड्यूटी रात 10 के बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच तक मानी जाएगी. कर्मियों को हर घंटे की रात्रि ड्यूटी के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त फायदा (Additional advantage) मिलेगा. नया नियम एक जुलाई 2017 से लागू होगा.
खास फायदा
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नाइट ड्यूटी के वेटेज फैक्टर (Weightage factor) को ध्यान में रखते हुए काम के जितने भी घंटे बनते हैं, उसके लिए कोई अतिरिक्त मुआवजा (Additional compensation) स्वीकार्य नहीं होगा.
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नाइट ड्यूटी रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच तक मानी जाएगी.
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रात की ड्यूटी के हर घंटे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त लाभ (Additional Benefits) दिया जाएगा. अगर किसी कर्मी की नाइट ड्यूटी के 50 घंटे बनते हैं, तो उसे 500 मिनट का अतिरिक्त फायदा दिया जाएगा.
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नाइट ड्यूटी अलाउंस की पात्रता (Eligibility for night duty allowance) के लिए मूल वेतन की सीमा 43,600 रुपये हर महीने तय की गयी है.
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केंद्र सरकार द्वारा नाइट ड्यूटी अलाउंस देने के लिए अब यह फार्मूला निर्धारित किया गया है. इसके तहत कर्मचारी के मूल वेतन (basic salary) में महंगाई भत्ता (DA) को जोड़कर उसे 200 से विभाजित कर दिया जाएगा. इससे एक घंटे की नाइट ड्यूटी अलाउंस की दर निकलेगी और इसी दर पर कर्मी को उसके वेतन का भुगतान किया जाएगा.
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सरकार का यह फॉर्मूला (formula) सभी मंत्रालयों और विभागों के उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्हें पहले से नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता आ रहा है.
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नाइट ड्यूटी करने की तिथि पर संबंधित कर्मचारी का जो मूल वेतन है, उसके आधार पर प्रत्येक कर्मचारी को अलग से नाइट ड्यूटी अलाउंस की राशि का भुगतान किया जाएगा.
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मौजूदा पॉलिसी (Policy) में एक समान ग्रेड पे वाले कर्मियों को एक ही दर से नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है. अब इसे खत्म कर दिया जाएगा.
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नाइट ड्यूटी करने के लिए संबंधित विभाग के सुपरवाइजर की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. इसे अनिवार्य दस्तावेजों की श्रेणी में शामिल किया गया है.
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इसका मतलब यह कि इसके जारी होने के बाद ही कर्मी को नाइट ड्यूटी मिलेगी.
Posted By : Vishwat Sen
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