क्या आपने अभी तक किया है रिटायरमेंट प्लान? नहीं तो कर लीजिए, मार्च 2021 साल से मिल सकता है बड़ा बेनिफिट

7th Pay Commission, Retirement Plan, NPS Investment : क्या आप नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं, तो आपने रिटायरमेंट प्लान (Retirement Plan) कर लिया है? यदि नहीं, तो जल्द ही रिटायरमेंट प्लान कर लीजिए. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आपने जल्द ही रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है, तो आने वाले समय में आप सरकार की ओर से रिटायरमेंट स्कीम्स (Retirement Schemes) पर मिलने वाले फायदे से वंचित भी रह सकते हैं. ऐसा इसलिए कहा जा रहा हैं, क्योंकि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस बात का ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 (FY 2021-22) के लिए पेश होने वाले बजट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में निवेश करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) मिल सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 17, 2020 9:55 PM

7th Pay Commission, Retirement Plan, NPS Investment : क्या आप नौकरी करते हैं? नौकरी करते हैं, तो आपने रिटायरमेंट प्लान (Retirement Plan) कर लिया है? यदि नहीं, तो जल्द ही रिटायरमेंट प्लान कर लीजिए. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आपने जल्द ही रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है, तो आने वाले समय में आप सरकार की ओर से रिटायरमेंट स्कीम्स (Retirement Schemes) पर मिलने वाले फायदे से वंचित भी रह सकते हैं.

ऐसा इसलिए कहा जा रहा हैं, क्योंकि पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने इस बात का ऐलान किया है कि 1 फरवरी 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 (FY 2021-22) के लिए पेश होने वाले बजट में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में निवेश करने वाले सभी श्रेणी के कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट (Tax Benefit) मिल सकता है.

एनपीएस में निवेश पर सभी श्रेणी के कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने हाल ही में इस बात का ऐलान किया है कि उसने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट (Budget) में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत नियोक्ताओं (Employers) के 14 फीसदी के योगदान (Contribution) पर सभी श्रेणी के अंशधारकों (NPS holders) के लिए करमुक्त (Tax Free) करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखने का फैसला किया है. पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि एनपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए पेंशन (Pension) में नियोक्ताओं के 14 फीसदी के योगदान को एक अप्रैल, 2019 से करमुक्त किया गया है.

क्या है एनपीएस और कैसे मिलेगा टैक्स बेनिफिट?

रिटायरमेंट प्‍लानिंग सभी के लिए जरूरी है. इसके लिए कई विकल्‍प हैं. नेशनल पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस उनमें से एक है. कोई भी व्‍यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से इसमें अपना अंशदान कर सकता है. पीएफआरडीए के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा कि एनपीएस के अंशदान पर अभी केवल केंद्रीय कर्मचारियों को टैक्स बेनिफिट मिलता है. उन्होंने कहा कि हम आगामी बजट में सरकार से आग्रह करने जा रहा हैं कि एनपीएस अंशदान पर केवल केंद्रीय कर्मचारियों को ही टैक्स बेनिफिट देने की बजाए सभी श्रेणी के कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान को टैक्स फ्री किया जाए. उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि चाहे वह कोई राज्य सरकार का कर्मचारी हो या फिर किसी कॉरपोरेट इकाई का कर्मचारी, सभी क्षेत्र के एनपीएस अंशधारकों को इसका लाभ मिलना चाहिए.

एनपीएस में निवेश के लिए कैसे खुलवाएं खाता?

अगर आप रिटायरमेंट प्लान के लिए मौजूद विभिन्न विकल्पों में से एक एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए खाता खुलवाना बेहद आसान है. सरकार ने देश भर में पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) बनाए हैं. इनमें एनपीएस अकाउंट खुलवाया जा सकता है. देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को पीओपी बनाया गया है. आप पेंशन नियामक पीएफआरडीए की बेवसाइट के जरिये https://www.npscra.nsdl.co.in/pop-sp.php भी प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस तक पहुंच सकते हैं. किसी भी बैंक की नजदीकी ब्रांच में भी खाता खुलवाया जा सकता है.

खाता खुलवाने इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत

  • पते का प्रमाण

  • पहचान का प्रूफ

  • आधार नंबर

  • पैन नंबर

  • बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट

  • सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म

कैसे खुलवाएं ऑनलाइन खाता

  • एनपीएस के ऑनलाइन खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले ई-एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा.

  • इसके बाद ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन का पेज खुलकर सामने आ जाएगा.

  • इस पेज पर यूजर को न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करना होगा.

  • यहां अपना वर्चुअल आईडी नंबर डालने पर एक ओटीपी जनरेट होगा.

  • यह ओटीपी यूजर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा.

  • ओटीपी डालने के बाद यूजर को कंटीन्‍यू के बटन पर क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद यूजर के पास एक एकनॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा.

  • इसके साथ यूजर का नाम भी होगा.

  • ओके बटन दबाने पर यूजर को अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होगी.

  • फिर यूजर से उसकी बैंक डिटेल्स मांगी जाएगी.

  • इसके बाद एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी पीआरएएन मिलेगा.

  • इसकी मदद से एनपीएस में लॉग-इन कर सकते हैं.

कैसे खोलें ऑफलाइन खाता?

  • एनपीएस के लिए ऑफलाइन खाला खोलने के लिए व्यक्ति को पहले पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) खोजना होगा.

  • अपने नजदीकी पीओपी से एक सब्सक्राइबर फॉर्म लेना होगा.

  • इसे केवाईसी दस्‍तावेजों के साथ जमा करना होगा.

  • शुरुआती निवेश करने पर पीओपी से आपको पीआरएएन मिलता है. यह 12 अंकों का होता है.

  • पीआरएन और पासवर्ड की मदद से आप अपने खाते को चला सकते हैं.

  • इस प्रक्रिया के लिए 125 रुपये की एक बार रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान करना होगा.

एनपीएस में दो तरह के होते हैं खाते

इस स्‍कीम में दो तरह के खाते होते हैं. एनपीएस के लिए टियर-1 और टियर-2 खाता खुलवाना पड़ता है. टियर-1 अकाउंट को खुलवाना अनिवार्य है. इस खाता में जो भी रकम जमा कर रहे हैं, उसे वक्त से पहले यानी रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते. जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे, तब ही इसकी रकम आप निकाल सकते हैं. वहीं, टियर-2 अकाउंट को कोई भी टियर-1 अकाउंट होल्डर खुलवा सकता है. इसमें वह अपनी इच्छा से पैसा जमा और निकाल सकता है. यह अकाउंट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है. यह आपकी इच्छा पर निर्भर है.

टियर-2 खाते में 3 साल का होता है लॉकइन पीरियड

पीएफआरडीए के चेयरमैन बंद्योपाध्याय ने कहा कि टियर-2 एनपीएस खातों को हाल में विशिष्ट रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री किया गया है. ऐसे में, इसमें भी हम सरकार को सभी अंशधारकों को लाभ देने का आग्रह किया जाएगा. टैक्स फ्री टियर-2 खाते में लॉक-इन की अवधि तीन साल की होती है, क्योंकि इसे टैक्स फ्री का दर्जा मिला है. हम चाहते हैं कि इसका विस्तार अन्य सभी कर्मचारियों तक किया जाए.

एनपीएस के तहत टियर-2 का खाता नहीं है अनिवार्य

बंद्योपाध्याय यह भी कहते हैं कि एनपीएस के तहत टियर-2 खाता अनिवार्य खाता नहीं है. टियर-1 के साथ किसी का टियर-2 खाता भी हो सकता है. उन्होंने कहा कि इसका लाभ यह है कि टियर-2 खाते को तत्काल वापस लिया जा सकता है. बता दें कि वित्त मंत्रालय ने पिछले महीने 2020-21 के बजट के लिए विचार-विमर्श की प्रक्रिया शुरू की है. यह बजट ऐसे समय आएगा, जब सरकार के समक्ष कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था को उबारने की चुनौती है.

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Posted By : Vishwat Sen

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