12.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

जानबूझकर कर नहीं चुकाने वालों को आयकर विभाग अब करेगा गिरफ्तार

नयीदिल्ली : चालाकी दिखातेहुए कर अदायगी से बचने वालों की बढती तादाद के मद्देनजर आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे आरोपियों को हिरासत में लेने, उनकी जब्त संपत्तियों की नीलामी के प्रावधान का उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं दिखायें. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए एक […]

नयीदिल्ली : चालाकी दिखातेहुए कर अदायगी से बचने वालों की बढती तादाद के मद्देनजर आयकर विभाग ने अपने अधिकारियों से कहा कि वे ऐसे आरोपियों को हिरासत में लेने, उनकी जब्त संपत्तियों की नीलामी के प्रावधान का उपयोग करने में हिचकिचाहट नहीं दिखायें. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए एक रणनीति पत्र में कर विभाग को एक ऐसे प्रावधान का उपयोग करने का निर्देश दिया जिसका उपयोग अब तक शायद ही किया जाता रहा है. आयकर अधिनियम की धारा 276 सी (दो) के तहत तीन महीने से लेकर तीन साल तक की कैद हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लग सकता है.

आयकर विभाग ने बमुश्किल इस्तेमाल होने वाली इन शक्तियों को इस्तेमाल में लाने के लिए कर वसूली अधिकारी (टीआरओ) को प्राधिकृत किया है. विभाग ने रणनीति पत्र में कहा, ‘‘ज्यादा कर्मचारी और बेहतर बुनियादी ढांचा मुहैया कराकर टीआरओ व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकता है. टीआरओ को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होगी. टीआरओ को दूसरी अनुसूची के 73-81 नियमों के प्रावधान के मुताबिक अनुपालन नहीं करने वालों की गिरफ्तारी के प्रावधान को अमल में लाना चाहिए.’ इसमें कहा गया, ‘‘उचित मामले में अधिनियम की धारा 276सी(2:)के तहत निर्दिष्ट प्रावधान के उपयोग समेत पहल की जा सकती हैं.’ रणनीति पत्र आयकर अधिकारियों के लिए उक्त वित्त वर्ष के मामले में (2016-17) दिशानिर्देश के तौर पर काम करता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें