नयी दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद लोगों से अपील की है कि वह ऐसी किसी भी संपत्ति का सौदा नहीं करे जिसमें पीएसीएल या उसके प्रवर्तकों का हित जुडा हो. पीएसीएल ने 18 वर्षों के दौरान लोगों से रीयल एस्टेट और कृषि कारोबार के नाम पर धन एकत्रित किया था जिसे बाजार नियामक सेबी ने गैरकानूनी तरीके से जुटाया गया धन पाया. इस मामले में वह पीएसीएल से 60,000 करोड रुपये की वसूली करने का प्रयास कर रहा है ताकि निवेशकों का पैसा लौटाया जा सके.
सेबी की इसी संबंध में कल जारी एक विज्ञप्ति में लोगों से कहा गया है कि वह ऐसी किसी भी संपत्ति के सौदे में शामिल नहीं हों जिसमें पीएसीएल लिमिटेड या उसके निदेशकों, प्रवर्तकों, एजेंटों, कर्मचारियों समूहों या उससे जुडी कंपनियों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष हित जुडा हो.
उच्चतम न्यायालय ने 25 जुलाई को पीएसीएल, उसके निदेशकों, प्रवर्तकों, एजेंटों, कर्मचारियों, समूह और उससे जुडी कंपनियों को किसी भी तरीके से ऐसी किसी भी संपत्ति जहां कंपनी का हित जुडा है, चाहे वह देश में हो अथवा विदेश में, को बेचने, स्थानांतरित करने अथवा अलग करने का कदम उठाने से रोक दिया है.
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