नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की परोल 16 सितंबर तक बढ़ा दी है. सहारा प्रमुख ने शर्त के अनुसार 300 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने इसी शर्त पर जमानत दी थी कि अगर वो 3 अगस्त तक सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा.
ज्ञात हो शीर्ष कोर्ट ने सहारा प्रमुख की परोल अवधि 11 जुलाई तक बढ़ाया था, जिसमें शर्त था कि अगर वो 200 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराते हैं उनकी परोल अवधि आगे बढ़ायी जाएगी और ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा. सहारा प्रमुख ने शर्त के अनुसार पैसे सेबी के पास जमा कर दिये थे तक सुप्रीम कोर्ट ने परोल की अवधि 3 अगस्त तक इस शर्त पर बढ़ायी थी कि उन्हें 300 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा कराने हैं. गौरतलब हो सहारा प्रमुख को इसी साल 6 मई को उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए 4 सप्ताह की कस्टडी परोल प्रदान किया गया था.
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