प्रवर्तन निदेशालय ने माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने समस्याओं में फंसे व्यवसायी विजय माल्या की 6,630 करोड़रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आज आदेश दिया. माल्या की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में निदेशालय का यह दूसरा आदेश है. मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने शराब कारोबारी और उसके सहयोगियों के फार्म हाउस, फ्लैट और एफडी […]
नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने समस्याओं में फंसे व्यवसायी विजय माल्या की 6,630 करोड़रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आज आदेश दिया. माल्या की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में निदेशालय का यह दूसरा आदेश है. मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने शराब कारोबारी और उसके सहयोगियों के फार्म हाउस, फ्लैट और एफडी जब्त किये हैं. एजेंसी ने हाल ही में इस संदर्भ में जांच का दायरा बढाते हुए स्टेट बैंक की अगुवाई वाले बैंकों के समूह से लिये गये 6,027 करोड़ रुपये का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में भी जांच शुरू की है. इस मामले की सीबीआइ भी जांच कर रही है और उसने पिछले महीने इसमें एक नया मामला दर्ज किया है.
नया मामला दर्ज करने के बाद माल्या के खिलाफ यह ताजा कारवाई कीगयी है. प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में अब तक 8,044 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क कर चुका है. उसने कुछ महीने पहले ही 1,411 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की थी.
मनी लांड्रिंग निरोधक कानून के प्रावधानों के तहत जारी अस्थायी कुर्की आदेश में उसने अलीबाग के मांडवा में 25 करोड़ रुपये मूल्य का फार्म हाउस, बेंगलुरु में किंगफिशर टावर में 565 करोड़ रुपये मूल्य कई फ्लैट, निजी बैंक में 10 करोड़ रुपये मूल्य के माल्या के एफडी तथा यूएसएल, यूनाइटेड ब्रेवरीज लि., मैकडोवेल होल्डिंग कंपनी के 3,635 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर की कुर्की शामिल है. इन कंपनियों में शराब कारोबारी, यूबीएचएल तथा उसके नियंत्रण वाली इकाइयों की संयुक्तरूप से हिस्सेदारी है.
एजेंसी के आदेश के अनुसार, ‘‘आज के आदेश के तहत कुल 4,234.84 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है लेकिन इन संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 6,630 करोड़ रुपये है.’
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.