आयकर रिटर्न फाइल नहीं की तो जेल!

मुंबई : यदि निर्धारित अवधि के बाद आपने आयकर विभाग में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है, तो आपको जेल हो सकती है. वहीं कंपनी या फर्म के मामले में साझेदार व निदेशक भी सजा के हकदार हो सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले सप्ताह अपने फैसले में इस व्यवस्था को बनाये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 8, 2014 5:20 AM

मुंबई : यदि निर्धारित अवधि के बाद आपने आयकर विभाग में अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दाखिल किया है, तो आपको जेल हो सकती है. वहीं कंपनी या फर्म के मामले में साझेदार व निदेशक भी सजा के हकदार हो सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले सप्ताह अपने फैसले में इस व्यवस्था को बनाये रखने पर अपनी सहमति दी थी. शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपियों को यह सिद्ध करना होगा कि कौन-सी परिस्थितियों के चलते वे रिटर्न दाखिल नहीं कर सके. दंड प्रक्रिया के अलावा आइटी एक्ट में तीन माह से सात साल तक की सजा का भी प्रावधान है.

उल्लेखनीय है कि करदाता वित्तीय वर्ष के अंत में रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. अभियोजन प्रक्रि या रिटर्न दाखिल करने की तारीख निकलने के बाद से ही शुरू की जा सकती है.

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