नयी दिल्ली : ताज मानसिंह होटल की नीलामी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिये हैं. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से फिलहाल टाटा समूह की इंडियन होटल कंपनी को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमसी की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें एनडीएमसी ने 31 मार्च के बाद होटल में कंपनी कोई बुकिंग नहीं लेने को कहा था. कोर्ट ने कहा कि चलते हुए बिजनेस पर रोक नहीं लगा सकते. कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा.
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट में टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी (IHCL) ने इस नीलामी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसे 27 अक्तूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कोरपोरेशन एनडीएमसी को होटल की नीलामी करने को हरी झंडी दे दी थी. कंपनी ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी.
क्या है पूरा मामला
ताज मानसिंह होटल जिस स्थान पर स्थित है वह जमीन एनडीएमसी (नयी दिल्ली म्यूनिसिपप कार्पोरेशन) की है. एनडीएमसी ने इंडियन होटल्स कंपनी को होटल चलाने के लिए 33 साल के पट्टे पर जमीन दी थी. पट्टे की मियाद 2011 में खत्म हो गयी थी. तब से एनडीएमसी होटल की नीलामी का प्रयास कर रहा है.
कंपनी नीलामी के खिलाफ 9 बार अगल-अलग आधार पर स्थगन ले चुकी है. इनमें तीन स्थगन पिछले एक साल में लिये गये थे. कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को 28 अक्टूबर को बताया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय के होटल की नीलामी के फैसले के खिलाफ कंपनी सुप्रीम कोर्ट जायेगी.
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