रिजर्व बैंक ने शादी के लिये 2.5 लाख रुपये की निकासी के लिए कड़ी शर्तें रखी

नयी दिल्ली: शादी-विवाह के नाम पर अपने खातों से 2.5 लाख रुपये निकालने के लिये शादी का कार्ड, विवाह भवन और कैटरिंग सेवा देने वालों के किये गये अग्रिम भुगतान की प्रति देनी होगी. रिजर्व बैंक ने शादी के खर्च को पूरा करने के लिये माता या पिता के खातों से राशि निकालने के लिये […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 21, 2016 10:01 PM

नयी दिल्ली: शादी-विवाह के नाम पर अपने खातों से 2.5 लाख रुपये निकालने के लिये शादी का कार्ड, विवाह भवन और कैटरिंग सेवा देने वालों के किये गये अग्रिम भुगतान की प्रति देनी होगी. रिजर्व बैंक ने शादी के खर्च को पूरा करने के लिये माता या पिता के खातों से राशि निकालने के लिये ये कडी शर्तें रखी है.

सरकार की शादी-विवाह के खर्च के लिये विशेष निकासी की सुविधा की घोषणा के चार दिन बाद रिजर्व बैंक ने इस संदर्भ में विस्तृत दिशानिर्देश आज जारी किया. निकासी की अनुमति आठ नवंबर के सरकार के निर्णय से पहले के उपलब्ध राशि से ही होगी. उसी दिन सरकार ने 500 और 1,000 रुपये के नोट पर पाबंदी की घोषणा की थी. इतना ही नहीं यह राशि उसी शादी के लिये होगी जो 30 दिसंबर या उससे पहले हो.
बैंकों को यह भी कहा गया है कि इस प्रकार की निकासी के लिये रिकार्ड रखें. उन्हें उन लोगों की सूची सौंपनी होगी जिन्हें उस राशि से भुगतान किया गया है. नोटबंदी के निर्णय के बाद बैंक खातों से पैसे निकालने पर कुछ प्रतिबंध के कारण शादी-विवाह के मौसम में विशेष निकासी की सुविधा देखते हुए किया गया है. बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए निकासी पर कुछ पाबंदी लगाये गये हैं.

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