ऑस्ट्रेलिया में सौर संयंत्र: अडाणी का 30 करोड़ डॉलर निवेश, भूमि समझौता संपन्न
मेलबर्न : ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले भारत के अडाणी समूह ने ऑस्ट्रेलिया में दो सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि समझौतों को पूरा कर लिया है. इन दोनों संयंत्रों से अगले पांच सालों में 1500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा जिन पर समूह संयुक्त तौर पर 30 करोड़ डॉलर का […]
मेलबर्न : ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले भारत के अडाणी समूह ने ऑस्ट्रेलिया में दो सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए भूमि समझौतों को पूरा कर लिया है. इन दोनों संयंत्रों से अगले पांच सालों में 1500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन होगा जिन पर समूह संयुक्त तौर पर 30 करोड़ डॉलर का निवेश करेगा. इसके अलावा एक अदालत ने आज समूह की 16 अरब डॉलर की कोयला एवं खान परियोजना के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया.
कंपनी ने बताया कि यह संयंत्र पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मोरानबाह और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के व्हायला क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे. इनमें से प्रत्येक की लागत 20 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 15 करोड़ अमेरिकी डॉलर) होगी. इन दोनों संयंत्रों पर अगले साल काम शुरू होगा. व्हायला परियोजना को एक वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और इससे करीब 350 नौकरियां पैदा होंगी. इसमें 120 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र होगा जिसकी अधिकतम क्षमता 150 मेगावाट होगी.
कंपनी ने बताया कि इस परियोजना के लिए उसने व्हायला के नगर प्रशासन के साथ एक भूमि समझौता किया है. अडाणी समूह का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में ऑस्ट्रेलिया में 1500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करना है. कंपनी के ऑस्ट्रेलियाई परिचालन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेयाकुमार जनकराज ने कहा कि अडाणी व्हायला के लोगों के साथ काम करने को लेकर उत्सुक है ताकि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके.
ग्लाइस के विधिनिर्माता एड़ी ह्यूग्स का कहना है कि संयंत्रों के निर्माण से रोजगार बढ़ेगा और इससे भविष्य उज्ज्वल होगा. अडाणी ने कहा कि सौर परियोजनाएं उसकी क्वींसलैंड के गलिली बेसिन की कार्मिचाएल कोयला खान योजना और रेल एवं बंदरगाह सुविधाओं के साथ अतिरिक्त निवेश है. ऑस्ट्रेलिया के सुप्रीम कोर्ट ने आज ब्रिस्बेन के पर्यावरण समूह कोस्ट एंड कंटरी और वहां के स्थानीय समुदाय के सदस्य एड्रियन बुर्रागुब्बा द्वारा कंपनी के खिलाफ दायर की गयी याचिका को खारिज कर दिया.
यह याचिका कंपनी की 21 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (करीब 16 अरब अमेरिकी डॉलर) की कोयला एवं खान परियोजना को चुनौती देने के लिए दायर की गयी थी. न्यायाधीश जॉन बांड ने समूह को मिली पर्यावरण मंजूरी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. यहां जारी एक बयान में समूह ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है.
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