30 नवंबर तक आय का खुलासा नहीं किया तो वह धन हो जायेगा अवैध
नयी दिल्ली : आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत कर की किस्त चुकाने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. कर विभाग ने बेहिसाबी धन का खुलासा करने वालों का आगाह किया है कि यदि उन्होंने 30 नवंबर तक कर की पहली किस्त अदा नहीं की तो उनकी घोषणा को अवैध करार दे दिया जाएगा. […]
नयी दिल्ली : आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत कर की किस्त चुकाने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. कर विभाग ने बेहिसाबी धन का खुलासा करने वालों का आगाह किया है कि यदि उन्होंने 30 नवंबर तक कर की पहली किस्त अदा नहीं की तो उनकी घोषणा को अवैध करार दे दिया जाएगा. घरेलू कालाधन धारक के लिए जून से सितंबर तक आईडीएस योजना चलायी गयी थी.
इसके तहत बेहिसाबी धन की घोषणा करने वाले 45 प्रतिशत कर और जुर्माना चुकाकर पाक साफ होकर निकल सकते हैं. इसके तहत पहली 25 प्रतिशत कर की किस्त 30 नवंबर तक चुकानी है. इसके बाद दूसरी किस्त 31 मार्च, 2017 तक अदा की जानी है. शेष राशि की अदायगी 30 सितंबर, 2017 तक होनी है.
आयकर विभाग के विज्ञापन में कहा गया है कि आईडीएस के तहत पहली किस्त अदा करने की अंतिम तारीख नजदीक है. यदि उस दिन किस्त नहीं चुकायी गयी तो आपकी घोषणा को अवैध माना जाएगा.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.