ढाई लाख रुपये जमा पर भी रहेगी आयकर की पैनी नजर
नयी दिल्ली : 8 नवंबर के नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद जहां जनधन खातों को 27000 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराये गये हैं वहीं कई निष्क्रिय खातों में भी मोटी रकम जमा करायी गयी है. इन बातों के सामने आने के बाय आयकर विभाग अलर्ट है. सरकार के सूत्रों के […]
नयी दिल्ली : 8 नवंबर के नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद जहां जनधन खातों को 27000 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराये गये हैं वहीं कई निष्क्रिय खातों में भी मोटी रकम जमा करायी गयी है. इन बातों के सामने आने के बाय आयकर विभाग अलर्ट है. सरकार के सूत्रों के अनुसार ढाई लाख रुपये तक जमा पर टैक्स तो नहीं लगेगा, लेकिन पूछताछ जरुर संभव है. आयकर विभाग उन खातों पर भी नजर रख रहा है जिनमें नोटबंदी के बाद ढाई लाख रुपये या उसके आसपास रकम जमा कराये गये हैं. ऐसे लोगों से कड़ी पूछताछ की जा सकती है और रकम के स्रोत के बारे में भी जानकारी मांगी जा सकती है.
सूत्र की मानें तो नोटबंदी के बाद जो लोग 500 और 1000 रुपये के अवैध करार दिये गये नोटों के जरिए 2.5 लाख रुपये तक की रकम बैंकों में जमा कर रहे हैं, वे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं. सरकार इस सप्ताह संसद में एक अमेंडमेंट पेश कर सकती है. 30 नवंबर को सरकार की आय खुलासा योजना (आईडीएस) के तहत कर की किस्त चुकाने की अंतिम तारीख समाप्त हो रही है.
कर विभाग ने बेहिसाबी धन का खुलासा करने वालों का आगाह किया है कि यदि उन्होंने 30 नवंबर तक कर की पहली किस्त अदा नहीं की तो उनकी घोषणा को अवैध करार दे दिया जाएगा. घरेलू कालाधन धारकों के लिए जून से सितंबर तक आईडीएस योजना चलायी गयी थी. इसके तहत बेहिसाबी धन की घोषणा करने वाले 45 प्रतिशत कर और जुर्माना चुकाकर पाक साफ होकर निकल सकते हैं. इसके तहत पहली 25 प्रतिशत कर की किस्त 30 नवंबर तक चुकानी है. इसके बाद दूसरी किस्त 31 मार्च, 2017 तक अदा की जानी है. शेष राशि की अदायगी 30 सितंबर, 2017 तक होनी है.
जनधन खातों की बात करें तो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के ऐलान के बाद के 14 दिनों में जन धन खातों में जमा रकम में करीब 27,200 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. करीब 25 करोड 68 लाख जन धन खातों में कुल जमा राशि 70,000 करोड रुपये के आंकड़े को पार कर चुकी है. 23 नवंबर को यह आंकड़ा 72,834.72 करोड रुपये था. नौ नवंबर को इन खातों में 45,636.61 करोड रुपये जमा थे.
बेहिसाब धन रखने वालों को सरकार अपनी आय घोषित करने का एक और बड़ा मोका दे सकती है. इसके तहत जिन्होंने 8 नवंबर के बाद अपने खातों में बेहिसाब धन जमा किया है या जो 30 दिसंबर तक ऐसा करेंगे, अगर वे आय कर अधिकारी के समक्ष अपने इस धन की घोषणा करते हैं, तो उनसे जमा बेहिसाब राशि पर 50 प्रतिशत टैक्स वसूल कर बाकी राशि पर उनका हक बहाल कर दिया जायेगा, लेकिन वे उनमें से केवल 50 फीसदी राशि ही तत्काल खाते से निकाल सकेंगे.
शेष 50 फीसदी राशि की निकासी पर चार साल के लिए रोक रहेगी. जो ऐसा नहीं करते उनके धन का पता लगने पर 60 प्रतिशत टैक्स लगेगा और निकासी पर लंबे समय के लिए रोक होगी. टैक्स की यह दर 90 फीसदी तक भी हो सकती है.
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