रिजर्व बैंक ने निकासी नियमों में ढील दी, रिटेलरों से अपनी नकदी जमा कराने को कहा

मुंबई : रिजर्व बैंक ने मॉल और दुकान मालिकों से अपनी रोजाना की नकदी को बैंकों के पास जमा कराने को कहा है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उन्हें अपनी जमा की गई राशि 2,000 और 500 रुपये के नोट में निकालने की अनुमति होगी, बेशक मौजूदा निकासी की सीमा कुछ भी हो. इस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 29, 2016 5:21 PM
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मुंबई : रिजर्व बैंक ने मॉल और दुकान मालिकों से अपनी रोजाना की नकदी को बैंकों के पास जमा कराने को कहा है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उन्हें अपनी जमा की गई राशि 2,000 और 500 रुपये के नोट में निकालने की अनुमति होगी, बेशक मौजूदा निकासी की सीमा कुछ भी हो. इस कदम का मकसद नए वैध करेंसी नोटों की जमाखोरी को रोकना है, जिससे नकदी संकट को खत्म किया जा सके.

एक अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने कहा कि ऐसा सामने आया है कि कुछ जमाकर्ता मौजूदा निकासी की सीमा की वजह से अपना पैसा बैंक खातों में जमा कराने से हिचकिचा रहे हैं. रिजर्व बैंक ने कहा है कि करेंसी नोटों को बाजार में लाने के लिए सावधानी से विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है कि 29 नवंबर या उसके बाद वैध नोटों में की गई जमा को मौजूदा निकासी सीमा से आगे भी निकालने की अनुमति होगी. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस तरह की निकासी के लिए ऊंचे मूल्य यानी 2,000 और 500 के नोट जारी किए जायेंगे. लोगों ने नोटबंदी के बाद 27 नवंबर तक 500 और 1,000 के 8.45 लाख करोड़ रुपये के नोट जमा कराए हैं या बदले हैं. इस दौरान विभिन्न बैंक शाखाओं ने काउंटर या एटीएम के जरिये 2.16 लाख करोड़ रुपये वितरित किये हैं.

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