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9 नवंबर के बाद अगर अकाउंट में 2 लाख से अधिक जमा हुए तो खैर नहीं, RBI ने लगाया अंकुश

मुंबई : बैंकिंग चैनल का दुरुपयोग कर अपना बेहिसाबी धन जमा कराने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए आज रिजर्व बैंक ने ऐसे बैंक खातों से निकासी पर अंकुश लगा दिया जिनमें पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है और इन खातों में दो लाख रुपये से अधिक राशि 9 नवंबर के बाद […]

मुंबई : बैंकिंग चैनल का दुरुपयोग कर अपना बेहिसाबी धन जमा कराने वाले लोगों पर शिकंजा कसते हुए आज रिजर्व बैंक ने ऐसे बैंक खातों से निकासी पर अंकुश लगा दिया जिनमें पांच लाख रुपये से अधिक की राशि जमा है और इन खातों में दो लाख रुपये से अधिक राशि 9 नवंबर के बाद जमा की गई.

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि ऐसे खातों से निकासी या धन का स्थानांतरण पैन नंबर दिए बिना या फॉर्म 60 (जिन लोगों का पैन नंबर नहीं है) दिए बिना नहीं की जा सकेगी. रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि यदि किसी छोटे खाते में अनुमति योग्य सालाना एक लाख रुपये की जमा की सीमा भी दिखेगी तो मासिक 10,000 रुपये की निकासी की सीमा को कायम रखा जाएगा. केंद्रीय बैंक के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछेक मामलों में अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) प्रावधानों का कडाई से पालन नहीं किया गया.

केवाईसी अनुपालन वाले खाते जिनमें ग्राहक की पड़ताल की प्रक्रिया का पालन किया गया है, के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने कहा है कि एनबीएफसी यह सुनिश्चित करें कि सभी लेनदेन के लिए पैन अथवा फॉर्म 60 लिया जाए. इन अनिवार्यताओं को पूरा किए बिना ऐसे खातों से किसी तरह की निकासी, स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा.

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