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जीएसटी एक अप्रैल से 16 सितंबर के बीच कभी भी लागू हो सकती है : जेटली

नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक अप्रैल 2017 से लागू होने में संदेह के बीच वित्त मंत्री अरण जेटली ने कहा कि जीएसटी लेनदेन से जुडा कर है और इसे वर्ष के दौरान किसी भी समय लागू किया जा सकता है. वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज यहां फिक्की की सालाना आम […]

नयी दिल्ली : वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक अप्रैल 2017 से लागू होने में संदेह के बीच वित्त मंत्री अरण जेटली ने कहा कि जीएसटी लेनदेन से जुडा कर है और इसे वर्ष के दौरान किसी भी समय लागू किया जा सकता है.

वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज यहां फिक्की की सालाना आम बैठक को संबोधित करते हुये कहा कि संविधान संशोधन के मुताबिक जीएसटी को एक अप्रैल से लेकर 16 सितंबर 2017 के बीच किसी भी समय लागू किया जा सकता है. जीएसटी में केंद्र और राज्यों में लगने वाले अप्रत्यक्ष करों को समाहित कर दिया जायेगा. जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद ने सभी 10 मुद्दों को सुलझा लिया है और केवल एक मुद्दा बचा है. यह मुद्दा कर प्रशासन के अधिकार से जुडा है.
उन्होंने कहा, ‘‘यह कारोबार से जुडा कर है आयकर नहीं है. लेनदेन से जुडा यह कर वित्तीय वर्ष के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है. इस लिहाज से इसे अमल में लाने की समयावधि संवैधानिक अनिवार्यता के मुताबिक एक अप्रैल 2017 से 16 सितंबर 2017 के बीच है. उम्मीद है कि जितना जल्दी हम इसे करेंगे उतना ही यह इस नई कर प्रणाली के लिये अच्छा होगा.
‘ संसद में जीएसटी से जुडे संविधान संशोधन विधेयक के अगस्त में पारित होने के बाद सितंबर मध्य तक आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं ने इसकी पुष्टि कर दी। वित्त मंत्री अरण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री अथवा उनके प्रतिनिधि शामिल हैं.

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