एक करोड़ रुपये तक के कर्ज चुकाने के लिए RBI ने दिया 90 दिन का वक्‍त

मुंबई : नोटबंदी से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने आज कृषि ऋण तथा एक करोड़ रुपये तक की सीमा के आवास, कार, कृषि और व्यावसायिकऋणलेने वालों को किस्त चुकाने के लिए 60 दिन के उपर 30 दिन यानी कुल 90 दिन का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है. रिजर्व बैंक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 28, 2016 11:11 PM

मुंबई : नोटबंदी से प्रभावित लोगों को राहत देते हुए रिजर्व बैंक ने आज कृषि ऋण तथा एक करोड़ रुपये तक की सीमा के आवास, कार, कृषि और व्यावसायिकऋणलेने वालों को किस्त चुकाने के लिए 60 दिन के उपर 30 दिन यानी कुल 90 दिन का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की है.

रिजर्व बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि समीक्षा के बाद फैसला किया गया है कि 21 नवंबर कोऋणचुकाने के लिए जो 60 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था, उसमें 30 दिन और अतिरिक्त दिए जाएं. ऐसे में कर्जदारों को उनके खाते को गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बनने से रोकने के लिए 90 दिन की राहत मिल गई है. यह व्यवस्था एक नवंबर से 31 दिसंबर, 2016 तक के कर्ज बकाये पर लागू होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 500 और 1,000 का नोट बंद करने की घोषणा की थी. इससे बाजार में नकदी का संकट पैदा हो गया था जिसे कारोबार की रफ्तार थम गई है. ऐसे में कर्ज दारों की भुगतान की क्षमता प्रभावित हुई है और उनके खाते के एनपीए में आने की आशंका बढ़ी है. रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार कारोबारी पूंजी के लिए या फसल के लिए स्वीकृत एक करोड़ रुपये या उससे कम के कर्ज पर यह लाभ मिलेगा. यह नियम बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (एनबीएफसी) दोनों के कर्जों के मामले में लागू होगा.

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