एयर सेल का 2 जी स्‍पेक्‍ट्रम जब्‍त, कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया 2 हफ्ते का समय

नयी दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने मलेशिया की मैक्सिस को मिले 2जी लाइसेंस को किसी अन्य दूरसंचार कंपनी को हस्तांतरित किये जाने पर रोक लगा दी. यह लाइसेंस मूल रूप से एयरसेल को आवंटित हुआ था. साथ ही एयरसेल की ओर से 27 जनवरी तक किसी के भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर लाइसेंस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2017 1:11 PM

नयी दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने मलेशिया की मैक्सिस को मिले 2जी लाइसेंस को किसी अन्य दूरसंचार कंपनी को हस्तांतरित किये जाने पर रोक लगा दी. यह लाइसेंस मूल रूप से एयरसेल को आवंटित हुआ था. साथ ही एयरसेल की ओर से 27 जनवरी तक किसी के भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर लाइसेंस दूसरे कंपनी को आवंटित करने की बात भी कही गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने मूल रूप से एयरसेल को आवंटित 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस से किसी भी तरह की कमाई को रोकने का प्रस्ताव दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मैक्सिस के टी. अनंतकृष्णन और राल्प्स मार्शल यदि 27 जनवरी को अदालत में गैर-हाजिर रहते हैं तो एयरसेल को 2006 में दिया गया 2जी लाइसेंस जब्‍त कर दिया जायेगा.

पिछले साल 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील पर सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय से जवाब देने को कहा था जिसमें एयरसेल-मैक्सिस को भारती एयरटेल और रिलायंस कम्युनिकेशंस को आवंटित स्पेक्ट्रम की बिक्री रोकने का निर्देश देने की अपील की गयी थी. न्यायमूर्ति जे एस खेहड़ तथा न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों से अपना जवाब दो सप्ताह में देने को कहा था.

मामले की अगली सुनवाई करते हुए आज कोर्ट ने यह आदेश दिये. सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय दोनों पहले ही एयरसेल मैक्सिस सौदे में अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल किये थे और पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन तथा उनके भाई कलानिधि मारन को आरोपी बनाया था.

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