नयी दिल्ली : नोटबंदी के बाद पुराने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट जमा करने और बदलने की मियाद खत्म होने के बाद अब आयकर विभाग सख्ती के साथ काले धन पर लगाम लगाने की तैयारी में है. आयकर विभाग ने आज एक नोटिस जारी कर बैंकों और डाकघरों से वैसे खातों का ब्योरा मांगा है जिनमे 2.5 लाख रुपये से ज्यादा रकम जमा हैं. इतना ही नहीं आयकर विभाग ने सभी बैंकों और डाकघरों को उनके ग्राहकों से खाते में पैन नंबर दर्ज करवाने का आदेश दिया है. जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उन्हों फॉर्म 60 जमा कराना होगा. करंट अकाउंट के वालों के लिए 12.5 लाख रुपये से ज्यादा जमा राशि वाले खातों का ब्योरा मांगा गया है.
9 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के ऐलान के बाद से आयकर विभाग ने कई जगहों पर छापेमारी कर करोड़ो रुपये जब्त करने का काम किया. आयकर विभाग ने ना केवल पुराने बल्कि नये नोटों को भी काफी मात्रा में जब्त किया. विभिन्न शहरों में आयकर के छापे अभी भी जारी हैं और काला धन रखने वाले काफी सकते में हैं. आयकर विभाग के नये आदेश के बाद खाते में ज्यादा पैसे रखने वालों की निंद उड़ गयी है.
अब आयकर विभाग के निशाने पर डोरमेंट खाते हैं. डोरमेंट खाते वाले बैंक खातों को कहा जाता है जिनमें एक साल या उससे अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं किया गया हो. ऐसे खातों में भी नोटबंदी के बाद पैसे जमा किये गये हैं. आयकर विभाग ने कहा कि ऐसे डोरमेंट खातों में अगर पैसे जमा किये गये हैं तो उनकी निकासी पर रोक लगा दी जाए. जिन खातों का केवाईसी नहीं हो उसे भी डोरमेंट खातों की श्रेणी में रखा जाता है.
आयकर विभाग के निशाने पर मुख्य रूप से 5 लाख रुपये से अधिक का कार इस्तेमाल करने वाले, 2 लाख रुपये से अधिक खाते में पैसे वाले, 2 लाख रुपये से अधिक की ज्वेलरी रखने वाले और 25 लाख रुपये से अधिक की प्रॉपर्टी वाले हैं. विभाग ने अभीतक के छापों में हजारो करोड़ रुपये नगदी और सोना पकड़ा है.
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