नयी दिल्ली : जिले की एक उपभोक्ता अदालत ने सोनी इंडिया और दिल्ली में उसके स्थानीय सर्विस सेंटर को उपभोक्ता को एक हाई-एंड सेलफोन के मूल्य जितने पैसे देने का आदेश दिया है. मोबाइल बारिश के पानी से खराब हो गया था जबकि कंपनी के विज्ञापन में दावा किया गया था कि वह जलरोधक है.
जिला फोरम ने कंपनी के सर्विस सेंटर को 35,000 रुपए :जो उस मोबाइल की कीमत है, और 1000 रुपये बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया है. सर्विस सेंटर ने पश्चिमी दिल्ली के धनराज को नियम एवं खरीद की शर्तों के तहत वारंटी खत्म होने की बात कहते हुए मोबाइल ठीक करने से मना कर दिया था.
फोरम ने कहा, ‘शिकायत से पता चलता है कि विरोधी पक्षों ने व्यापार के अनुचित तरीके अपनाये. उनकी ओर से सेवा में लापरवाही और कोताही की गयी. वे संयुक्त रूप से और पृथक रूप से भी सेवा में कोताही के उत्तरदायी हैं.’
शिकायत के अनुसार धनराज ने 18 जनवरी 2015 को सोनी का 35,000 रुपये का मोबाइल फोन खरीदा था जो नौ अगस्त 2015 को बारिश के पानी से खराब हो गया था.
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