नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. जेएसपीएल की यह याचिका एकल न्यायधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गयी है, जिसमें कंपनी की छत्तीसगढ़ के एक कोयला ब्लॉक की 298.91 हेक्टेयर भूमि को बिजली घर की राख डालने के लिए अपने पास बनाये रखने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था.
जेएसपीएल को छत्तीसगढ़ में यह कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया था, जिसे 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया. मुख्य न्यायधीश जी रोहिणी और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर उसे जेएसपीएल की याचिका पर 20 फरवरी तक जवाब देने को कहा है. मामले पर अगली सुनवाई इसी दिन होगी. इससे पहले सुनवाई के दौरान पीठ ने माना कि मामले पर विचार किया जाना चाहिए और वह इस मुद्दे पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करेगी. वरिष्ठ अतिधवक्ता कपिल सिब्बल इस मामले में जेएसपीएल की पैरवी कर रहे हैं. उन्होंने पीठ से कहा कि मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए.
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