TRAI ने हमारी मुफ्त पेशकशों को वैध बताया : रिलायंस जियो
नयी दिल्ली : दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्राहकों को उसकी मुफ्त पेशकशों को पूरी तरह वैध बताया है. न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अदालत में कंपनी की ओर से यह बात रखी गयी जब वोडाफोन इंडिया की याचिका सुनवाई के लिए आई. वोडाफोन […]
नयी दिल्ली : दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने ग्राहकों को उसकी मुफ्त पेशकशों को पूरी तरह वैध बताया है. न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अदालत में कंपनी की ओर से यह बात रखी गयी जब वोडाफोन इंडिया की याचिका सुनवाई के लिए आई.
वोडाफोन इंडिया ने याचिका दायर कर रिलायंस जियो पर ट्राई के शुल्क दर आदेशों के ‘खुल्लमखुला उल्लंघन‘ का आरोप लगाया है. याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी और अब इसके लिए 21 फरवरी की तारीख दी गयी है.
इससे पहले अदालत को बताया गया कि दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) कुछ मुद्दों पर 20 फरवरी को विचार करेगा. ट्राई को 20 फरवरी को टीडीसैट के समक्ष यह स्पष्ट करना होगा कि क्या रिलायंस जियो ने अपनी दो मुफ्त पेशकशों में ‘अंतर’ के बारे में उसे व अपने ग्राहकों को सूचित किया था या नहीं.
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