ईपीएफओ ऑनलाइन निकासी से संबंधित जानें 10 महत्वपूर्ण जानकारियां
नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आगामी मई महीने की शुरुआत से ही ईपीएफ खातों से ऑनलाइन निकासी की सुविधा प्रदान करने जा रहा है. अगर ईपीएफओ का यह प्रयास धरातल पर मूर्तरूप ले लेता है, तो इसके अंशधारकों के लिए जटिल कागजी प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी. इसके साथ ही, अब इसके अंशधारियों […]
नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) आगामी मई महीने की शुरुआत से ही ईपीएफ खातों से ऑनलाइन निकासी की सुविधा प्रदान करने जा रहा है. अगर ईपीएफओ का यह प्रयास धरातल पर मूर्तरूप ले लेता है, तो इसके अंशधारकों के लिए जटिल कागजी प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी. इसके साथ ही, अब इसके अंशधारियों और पेंशनधारकों को पैसों की निकासी के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिल जायेगी. इस प्रक्रिया के लागू हो जाने के बाद इपीएफ खाताधारक अपने घर बैठे-बैठे ही खातों से ऑनलाइन निकासी कर सकते हैं.
अंशधारकों और पेंशनधारकों को कैसे लाभ मिलेगा, जानिये इससे जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें…
- नौकरी-पेशा लोगों के लिए भविष्य निधि (पीएफ) सेवानिवृत्ति के बाद जीवन बसर करने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्त मदद प्रदान करती है. इस समय ईपीएफओ को ईपीएफ निकासी दावे, पेंशन निर्धारण के निपटान या मृतक के परिजनों को सामूहिक बीमा लाभ उपलब्ध कराने के लिए लगभग एक करोड़ आवेदन प्राप्त होते हैं.
- पीएफ नियमों के मुताबिक, कर्मचारी के मूल वेतन (बेसिक सैलरी) से करीब 12 फीसदी राशि ईपीएफ के लिए काटी जाती है, जिसमें से एक हिस्सा पेंशन स्कीम का भी होता है. जितना पैसा कर्मचारी के मूल वेतन से काटा जाता है, उतनी ही राशि नियोक्ता (कर्मचारियों से काम लेने वाली कंपनी) की ओर से भी जमा कराया जाता है.
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से जमा करायी गयी रकम के हिसाब से ब्याज दर तय करता है, जिसकी सूचना ईपीएफओ की ओर से कर्मचारियों को हर महीने प्रदान की जाती है.
- मई महीने से निकासी की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो जाने के बाद ईपीएफओ में रकम की निकासी से संबंधित आवेदन जमा करने के तीन घंटे के बाद ईपीएफओ की ओर से आवेदक के खाते में राशि डाल दी जायेगी.
- तीन घंटे के अंदर पेंशन निर्धारण के दावों और मृतकों के परिजनों को सामूहिक बीमा उपलब्ध कराने के आवेदन का निपटना कर दिया जायेगा.
- ईपीएफओ की ओर से अंशधारकों के पीएफ खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया तेज कर दी गयी है. आधार नंबर उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी गयी है. पहले यह 28 फरवरी तक तय की गयी थी. खातों का आधार से जुड़ जाने के बाद पीएफ खातों से पैसों की निकासी और अधिक आसान हो जायेगी.
- ईपीएफओ ने आधार से जुड़े डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है. इससे पेंशनधारकों को ऑनलाइन आवेदन के साथ पेंशन की ऑनलाइन निकासी में काफी सहूलियतें मिल सकेंगी.
- पेंशनभोगियों को अब जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल तरीके से या फिर अपने मोबाइल फोन अथवा साझा सेवा केंद्रों से भी जमा कराने में आसानी हो जायेगी. इससे पहले पेंशनभोगियों को बैंकों में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता था.
- ईपीएफओ की ओर अब पीएफ के निष्क्रिय खातों पर भी मिलेगा ब्याज मिलेगा. यह सुविधा उन्हीं खाताधारकों को प्रदान की जायेगी, जिनके खाते 36 महीने या इससे भी पुराने हैं. 2011 से लेकर अब तक पीएफ के निष्क्रिय खातों पर ब्याज नहीं मिलता था.
- यदि 36 महीनों में किसी पीएफ खाते में कोई योगदान नहीं किया गया है, तो उन्हें निष्क्रिय खातों की सूची में गिना जाता था. इसलिए यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ खाते में जमा राशि 36 महीनों तक नहीं निकालता था और न ही ट्रांसफर करवाता था, तो उसका खाता निष्क्रिय मान लिया जाता था. इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता था.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.