एक अप्रैल से दो लाख से अधिक के गहने खरीदने पर महिलाओं को भी देना होगा टैक्स
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार और आयकर विभाग के निशाने पर गहनों और जेवरात के शौक रखने वाली महिलाएं भी हैं. यदि आगामी एक अप्रैल के बाद से उन्होंने दो लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीदारी की, तो उन्हें इस खरीदारी पर एक प्रतिशत का स्रोत पर कर यानी टीसीएस (टैक्स डिडक्शन सोर्स) […]
नयी दिल्ली : केंद्र सरकार और आयकर विभाग के निशाने पर गहनों और जेवरात के शौक रखने वाली महिलाएं भी हैं. यदि आगामी एक अप्रैल के बाद से उन्होंने दो लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीदारी की, तो उन्हें इस खरीदारी पर एक प्रतिशत का स्रोत पर कर यानी टीसीएस (टैक्स डिडक्शन सोर्स) देना होगा. अभी तक इसकी मौजूदा सीमा 5 लाख रुपये है. वित्त विधेयक-2017 पारित होने के बाद आभूषण भी सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जायेंगे, जिन पर दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक फीसदी टीसीएस देना होता है.
इस विधेयक में टीसीएस के लिए पांच लाख रुपये से अधिक के आभूषणों की खरीद की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव है. इसकी वजह यह है कि 2017-18 के बजट में तीन लाख रुपये से अधिक के नकद सौदों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके उल्लंघन में नकदी स्वीकार करने वाले व्यक्ति पर उतनी ही राशि का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. हालांकि, आभूषणों की खरीद के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है. ऐसे में अब इसे सामान्य उत्पादों के साथ मिला दिया गया है. इन वस्तुओं पर एक बार में दो लाख रुपये से अधिक की खरीद पर एक फीसदी का टीसीएस लगता है.
बड़े लेन-देन के जरिए कालेधन के सृजन को रोकने के लिए बजट प्रस्ताव के बाद पांच लाख रुपये की सीमा को समाप्त करने को संसद की मंजूरी मिल गयी है. आयकर कानून में दो लाख रुपये से अधिक की वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर एक फीसदी का टीसीएस लगाने का प्रावधान है. वस्तुओं की परिभाषा में आभूषण भी आते हैं. ऐसे में दो लाख रुपये से अधिक की नकद आभूषण खरीद पर एक फीसदी का टीसीएस लगेगा.
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