लेन-देन शुल्क के मामले में वित्त मंत्रालय और बैंकों को न्यायालय का नोटिस

बिलासपुर : बिलासपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने सोमवार को बैंकों में चार से अधिक लेन-देन तथा खातों में न्यूनतम राशि न रखने पर शुल्क लगाने के निर्णय के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और चार बडे बैंकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 28, 2017 8:26 AM

बिलासपुर : बिलासपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने सोमवार को बैंकों में चार से अधिक लेन-देन तथा खातों में न्यूनतम राशि न रखने पर शुल्क लगाने के निर्णय के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और चार बडे बैंकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता अधिवक्ता सलीम काजी के वकीलों आशीष श्रीवास्तव और राकेश दुबे ने बताया कि उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि एसबीआई ,आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक ने चार से अधिक लेन-देन तथा बचत खातों आदि पर बैंकिंग लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की सार्वजनिक सूचना जारी की थी। याचिका में बैंकों द्वारा लिए जा रहे अतिरिक्त शुल्क बंद कराने की मांग की गयी है.

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