22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

विज्ञापनों पर स्टांप शुल्क मामला : बंबई हाईकोर्ट के आदेश पर रोक

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर स्टांप शुल्क लगाने संबंधी मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा बहस करने लायक है. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर स्टांप शुल्क लगाने संबंधी मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मुद्दा बहस करने लायक है. उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर स्टांप शुल्क लगाने की अनुमति दी थी.

न्यायाधीश दीपक मिश्रा व न्यायाधीश एएम खानविलकर की पीठ ने इसे विवादास्पद मुद्दा करार देते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी. पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर आगे और बहस की जरूरत है. उच्च न्यायालय ने इस मामले में 27 अक्तूबर, 2016 को आदेश जारी किया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें