ईपीएफओ सदस्यों को मिलेगा 50,000 रुपये का लाभ ‘लायल्टी-कम-लाइफ”

नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए सेवानिवृत्ति के समय 50,000 रुपये तक का ‘लायल्टी-कम-लाइफ’ लाभ दिया जायेगा. यह सुविधा 20 साल अथवा इससे अधिक समय तक ईपीएफओ में योगदान करते रहने वाले सदस्यों को उपलब्ध होगी. ईपीएफओ निदेशक मंडल ने यह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 13, 2017 3:11 PM

नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए सेवानिवृत्ति के समय 50,000 रुपये तक का ‘लायल्टी-कम-लाइफ’ लाभ दिया जायेगा. यह सुविधा 20 साल अथवा इससे अधिक समय तक ईपीएफओ में योगदान करते रहने वाले सदस्यों को उपलब्ध होगी.

ईपीएफओ निदेशक मंडल ने यह भी फैसला किया है कि किसी सदस्य के स्थायी रूप से विकलांग होने की स्थिति में भी यह सुविधा उपलब्ध होगी. ऐसी स्थिति में सदस्य का योगदान 20 वर्ष से कम रहने पर भी यह सुविधा उपलब्ध होगी. ईपीएफओ के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने किसी सदस्य की मृत्यु की स्थिति में उसे ढाई लाख रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित राशि उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘सीबीटी ने कल अपनी बैठक में कर्मचारी जमा से जुड़ी बीमा योजना (ईडीएलआई) को संशोधित करने की सिफारिश की है ताकि इसके तहत ढाई लाख रुपये की न्यूनतम राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जा सके. इसके साथ ही संगठन से लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए 50,000 रुपये तक का लाभ भी दिया जा सके.” अधिकारी ने कहा कि इन सिफारिशों को सरकार की अनुमति के बाद लागू कर दिया जाएगा.

इसे शुरु में दो वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा और बाद में इसकी समीक्षा की जाएगी.

सीबीटी की सिफारिश के अनुसार 58 या 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने वाले उन सभी सदस्यों को 50,000 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा जिन्होंने संगठन में 20 वर्ष से अधिक अनुदान दिया होगा.

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