नयी दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा है कि विशेष सीबीआई अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस सौदे में तमिलनाडु की ताकतवर हस्तियों में मारन बंधुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की अनदेखी और उनके खिलाफ मामले को खारिज कर दिया. ईडी ने अब इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट में पुनर्रीक्षा याचिका दायर की है.
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ईडी ने मारन बंधुओं के खिलाफ सीबीआई के मामले को निचली अदालत द्वारा खारिज किये जाने को चुनौती देते हुए कहा कि अदालत ने इस मामले में उनकी भूमिका को नजरअंदाज किया. एयरसेल-मैक्सिस सौदे में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन पर उस समय एयरसेल के प्रवर्तक सी शिवशंकरन पर कंपनी में अपनी हिस्सेदारी मलेशिया की मैक्सिस कम्युनिकेशंस बीएचडी को बेचने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा था.
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि ऐसा मलेशियाई कंपनी द्वारा मारन की सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड में किये गये निवेश के एवज में किया गया. वित्तीय जांच एजेंसी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके भाई मीडिया क्षेत्र के दिग्गज कलानिधि मारन और रिश्तेदार कावेरी के खिलाफ सीबीआई की एफआईआर के आधार पर मामला दर्ज किया था.
सीबीआई की विशेष अदालत ने दो फरवरी को इस मामले को खारिज कर दिया था. विशेष अदालत ने मारन बंधुओं के खिलाफ मामले को खारिज करते हुए कहा था कि उसके समक्ष रखी गयी सामग्री के आधार पर किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप निर्धारण नहीं किया जा सकता.
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