एक देश,एक टैक्स: मोबाइल बिल व बीमा महंगे सिनेमा के टिकट होंगे सस्ते, जानिए आप पर क्या होगा असर

श्रीनगर /नयी दिल्ली : नयी टैक्स प्रणाली जीएसटी में शिक्षा व हेल्थकेयर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बाकी सेवाओं पर चार अलग-अलग दरों से जीएसटी लगेगा. जीएसटी काउंसिल ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया. इसके तहत इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा सहित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 20, 2017 7:44 AM

श्रीनगर /नयी दिल्ली : नयी टैक्स प्रणाली जीएसटी में शिक्षा व हेल्थकेयर पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. बाकी सेवाओं पर चार अलग-अलग दरों से जीएसटी लगेगा. जीएसटी काउंसिल ने वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के तहत सेवाओं के लिए दरों को शुक्रवार को अंतिम रूप दिया. इसके तहत इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा सहित परिवहन पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

टूरिज्म सेक्टर में आम आदमी को थोड़ी सी राहत देते हुए 1000 रुपये से कम के टैरिफ वाले होटलों को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है. दूरसंचार, बीमा, होटल व रेस्टोरेंट सहित विभिन्न सेवाओं के लिए चार दर स्लैब- 5,12,18 व 28 प्रतिशत में टैक्स लगेगा. यह दरें भी वस्तुओं के लिए तय की गयी दरों के अनुसार ही हैं. सरकार जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से करने का लक्ष्य लेकर चल रही है. बैठक में 80 से 90 फीसदी वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्स के रेट तय कर दिये गये हैं.

पहले दिन ही काउंसिल ने 1,211 वस्तुओं पर टैक्स रेट तय किये थे. सरकार का दावा है कि अधिकांश सामान या तो सस्ते होंगे या उनकी कीमत जस की तस बनी रहेगी. दो दिवसीय बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि दूरसंचार व वित्तीय सेवाओं पर 18 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा. वैसे ज्यादातर सेवा कर छूट जारी रहेंगी. जीएसटी से किसी तरह की महंगाई नहीं बढ़ेगी. फ्लिपकार्ड व स्नैपडील जैसी इ-कामर्स कंपनियों को आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करते समय एक प्रतिशत टीसीएस कटौती करनी होगी.

लाॅटरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. जेटली ने कहा कि जीएसटी का कार्यान्वयन एक जुलाई से किया जायेगा और ‘हम इसके लिए तैयार हैं. सफेदी (पुताई) जैसे ठेके पर किये जाने वाले काम पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

सिनेमा : 40-45% सस्ता

सिनेमा टिकट, रेसकोर्स या कैसीनो पर 28 % कर. मनोरंजन टैक्स अब सर्विस टैक्स में मिल जायेगा. यह कर लगाने का अधिकार राज्यों के पास ही रहेगा.

असर : सिनेमा हॉल में अभी 15 % सर्विस टैक्स और 28 से 100 % तक मनोरंजन टैक्स लगता है. जीएसटी से इसमें 40 से 55 % की कमी आयेगी .

गुटखा पर 204% सेस

पान मसाला गुटखा पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा. अहितकर और लक्जरी सामानों पर 28 प्रतिशत की शीर्ष दर पर सहमति बनी है. तंबाकू उत्पादों पर 71 से 204 % की दर से उपकर लगाया जायेगा

महंगी कारें, बाइक, निजी जेट पर 31 %

सभी तरह की कारों, एसयूवी और 350 सीसी इंजनवाली मोटरसाइकिलों पर अतिरिक्त उपकर भी लगाया जायेगा. निजी विमानों, लक्जरी नौकायानों और 350सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटर साइकिलों पर 28 % के ऊपर तीन प्रतिशत उपकर भी लगेगा. इस प्रकार इन पर कुल 31 % की दर से जीएसटी लगेगा.

टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज महंगी

मोबाइल सेवा महंगी होंगी. इसे 18 प्रतिशत कर के दायरे में रखा गया है. फिलहाल दूरसंचार उपभोक्ताओं से उनके फोन बिल 15 प्रतिशत कर और उपकर लगता है. देश में बने हुए हैंडसेट थोड़े महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इन पर 12 फीसदी टैक्स लगेगा. बैंकिंग, इंश्योरेंस और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज महंगी होंगी, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज 18% टैक्स स्लैब में रखा गया है, जो अभी 15% है. इसके अलावा फोन का बिल भी बढ़ेगा.

जानिए आप पर क्या होगा असर

पांच प्रतिशत जीएसटी: ओला व उबर जैसी एप से टैक्सी बुकिंग सेवा देनेवाली कंपनियों पर भी लागू होगी.

रेल यात्रा : सामान्य व नन एसी श्रेणी में जीएसटी से छूट रहेगी. एसी श्रेणी में 05% टैक्स लगेगा. मेट्रो, लोकल ट्रेन व हज सहित तीर्थाटन यात्राओं को जीएसटी छूट रहेगी.

हवाई यात्रा : इकोनॉमी श्रेणी पर 05%, जबकि बिजनेस श्रेणी यात्रा पर 12% जीएसटी.

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