एयरसेल-मैक्सिस रिश्वत मामला : हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर मारन बंधुओं से मांगा जवाब

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई और उद्योगपति कलानिधि मारन और अन्य से सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा है. सीबीआई ने एयरसेल-मैक्सिस रिश्वत मामले में उन्हें बरी किये जाने को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर यह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2017 1:51 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई और उद्योगपति कलानिधि मारन और अन्य से सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा है. सीबीआई ने एयरसेल-मैक्सिस रिश्वत मामले में उन्हें बरी किये जाने को चुनौती दी है. न्यायमूर्ति आईएस मेहता ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर यह नोटिस जारी किया है.

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सीबीआई ने दो फरवरी के विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें सभी आरोपियों को मामले में बरी कर दिया गया. हाईकोर्ट ने मारन बंधुओं से याचिका पर जवाब देने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त तय कर दी है. विशेष अदालत ने सभी अभियुक्तों को मामले में बरी करते हुए कहा कि उसके समक्ष पेश सबूतों के आधार पर पहली नजर में आरोप तय किये जाने का कोई मामला नहीं बनता है.

इससे पहले हाईकोर्ट ने इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर याचिका पर भी मारन बंधुओं और अन्य से जवाब मांगा था. प्रवर्तन निदेशालय ने भी मारन बंधुओं और अन्य को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बरी किये जाने के फैसले को चुनौती दी है.

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