Loading election data...

जीएसटी : सिनेमाघरों, मनोरंजन, केबल और डीटीएच पर घटेगा कर

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर कर घट जायेगा. क्योंकि, इन पर राज्यों द्वारा लगाया जानेवाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जायेगा. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मनोरंजन कार्यक्रमों एवं सिनेमाघरों में फिल्में एक जुलाई से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 23, 2017 3:36 PM

नयी दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के तहत मनोरंजन, केबल, डीटीएच सेवाओं पर कर घट जायेगा. क्योंकि, इन पर राज्यों द्वारा लगाया जानेवाला मनोरंजन कर जीएसटी में समाहित हो जायेगा. वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मनोरंजन कार्यक्रमों एवं सिनेमाघरों में फिल्में एक जुलाई से प्रभावी होने जा रही जीएसटी व्यवस्था के तहत ये 28 फीसदी की श्रेणी में आयेगी.

फिलहाल, राज्य सिनेमाघराें में फिल्मों के प्रदर्शन पर 100 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाते हैं. मनोरंजन कर को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है, इसलिए ऐसे में पंचायत और नगरपालिकाओं द्वारा मनोरंजन एवं अन्य रोमांचक कार्यक्रमों पर लगाये जानेवाले कर ही अब लगेंगे.

मंत्रालय ने कहा, ‘‘ऐसे में मनोरंजन सेवाएं जीएसटी के तहत निम्न कराधान में आ जायेंगी. जीएसटी की निचली दरों के लाभ के साथ ही सेवा प्रदाता इन पर इनपुट सेवाओं के संदर्भ में जीएसटी में कर क्रेडिट के भी हकदार होंगे.’ जीएसटी परिषद ने केबल टीवी और डायरेक्ट टू होम सर्विसेज पर 18 फीसदी कर तय किया है.

फिलहाल इन सेवाओं पर राज्यों में 15 फीसदी सेवा कर के ऊपर 10-30 फीसदी तक मनोरंजन कर लगाया जाता है. सर्कस, थियेटर, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य, ड्रामा के सिलसिले में जीएसटी दर मूल्यानुसार 18 फीसदी रखी गयी है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Next Article

Exit mobile version