वोडाफोन ने अदालत में दावा : कहा- ट्राई के नियमों के खिलाफ जियो ने पेश की टैरिफ स्कीम
नयी दिल्ली : दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया है कि पिछले महीने से जारी रिलायंस जियो की दो नयी शुल्क योजना ट्राई के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है. आर जियो की दो नयी शुल्क योजना ‘समर सरप्राइज’ तथा ‘धन धना धन’ पेशकश थी. ‘समर सरप्राइज’ इसके तहत 402 रुपये के न्यूनतम […]
नयी दिल्ली : दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में दावा किया है कि पिछले महीने से जारी रिलायंस जियो की दो नयी शुल्क योजना ट्राई के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है. आर जियो की दो नयी शुल्क योजना ‘समर सरप्राइज’ तथा ‘धन धना धन’ पेशकश थी. ‘समर सरप्राइज’ इसके तहत 402 रुपये के न्यूनतम रिचार्ज पर तीन महीने की अतिरिक्त आमंत्रण सेवा दी जा रही थी. समर सरप्राइज योजना को वापस लिये जाने के बाद जारी ‘धन धना धन’ में 408 रुपये के रिचार्ज पर दो महीने अतिरिक्त सेवा की पेशकश शामिल थी.
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वोडाफोन ने न्यायाधीश संजीव सचदेव के सामने दिये गये आवेदन में कहा है कि इस साल की शुरुआत में आर जियो की 4जी सेवा की मुफ्त ट्रायल पेशकश को लेकर अपनी याचिका में संशोधन की अनुमति देने का अनुरोध किया. इसी अर्जी में उसने अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनी के खिलाफ ये आरोप लगाये हैं. वोडाफोन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि मुफ्त वॉयस कॉल उपलब्ध कराकर तथा 90 दिन के बाद की आमंत्रण पेशकश के बाद भी इसे जारी रखकर रिलायंस जियो ने ट्राई के नियमों और शुल्क संबंधी आदेशों का उल्लंघन किया है.
कंपनी के अनुसार, वह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा नियमों के कथित उल्लंघन की अनुमति देने को लेकर भी व्यथित है. आर जियो ने इन आरोपों से इनकार किया है. अदालत ने वोडाफोन को अपनी याचिका में संशोधन करने की अनुमति दे दी है तथा मामले की सुनवाई के लिये 27 जुलाई की तारीख मुकर्रर की.
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