नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने शुक्रवार को लोगों को दो लाख रुपये से अधिक का नकद लेन-देन करने के प्रति आगाह किया. विभाग ने कहा कि इस तरह के लेन-देन में जिस व्यक्ति को नकद राशि प्राप्त होगी, उसे उतना ही जुर्माना देना होगा. इसके अलावा विभाग ने लोगाें से कहा है कि उन्हें यदि इस तरह के लेन-देन की जानकारी मिलती है, तो वे इसका ब्योरा ‘blackmoneyinfo@incometax.gov.in’ पर भेज सकते हैं.
सरकार ने वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक अप्रैल, 2017 से दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर रोक लगा दी है. आयकर कानून में नयी शामिल 269 एसटी धारा एक दिन में इतनेे नकद लेन-देन पर रोक लगाती है. यह किसी एक व्यक्ति द्वारा एक मामले में दो लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर प्रतिबंध लगाती है. कर विभाग ने प्रमुख दैनिक अखबाराें में प्रकाशित विज्ञापनाें में कहा है कि धारा 269 एसटी का उल्लंघन करने पर नकद राशि प्राप्त करनेवाले पर इतनी ही राशि के बराबर जुर्माना लगेगा.
वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तीन लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन पर रोक लगाने का प्रस्ताव किया था. वित्त विधेयक में संशोधन के तहत इस सीमा को कम कर दो लाख रुपये कर दिया गया. वित्त विधेयक लोकसभा में मार्च में पारित हुआ. कर विभाग ने कहा है कि यह अंकुश सरकार की किसी प्राप्ति, बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत बैंक या सहकारी बैंक पर लागू नहीं होगा. एक निश्चित सीमा से अधिक के नकद लेन-देन पर प्रतिबंध का मकसद कालेधन पर अंकुश लगाना है. कर विभाग ने पिछले साल नोटबंदी के बाद दिसंबर में यह ई-मेल पता शुरू किया था, जिस पर दो लाख रुपये से अधिक के नकद लेन-देन की सूचना दी जा सकती है.
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