18.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Aadhaar Card : पैन कार्ड बनवाने और आईटीआर भरने के लिए अब आधार एनरोल नंबर का नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल, आयकर विभाग ने बदला नंबर

Aadhar card : देश में कई तरह की गतिविधियों के लिए Aadhaar Card की ज़रूरत होती है. नए नियम के तहत, अब कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आधार एनरोल नंबर का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

Aadhaar Card : आधार कार्ड के उपयोग के संबंध में कुछ दिनों पहले बदलाव किए गए हैं. परिणामस्वरूप, अब कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पहचान के इस रूप का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. आइए हम अपडेट किए गए नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या होता है आधार कार्ड ?

भारत में लोगों के पास कुछ कागजात होना बहुत जरूरी है, इसमें से एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है आधार कार्ड. यह कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे देश में कई तरह की गतिविधियों के लिए Aadhaar Card की ज़रूरत होती है. आधार कार्ड के बिना बहुत सारे काम पूरे नहीं किए जा सकते. भारत में आधार कार्ड की शुरुआत 2010 में हुई थी और तब से लेकर अब तक भारत की लगभग 90 प्रतिशत आबादी के पास आधार कार्ड मौजूद है. आधार संख्या एक विशेष 12-अंकीय पहचान पत्र की तरह होता है जिसका उपयोग भारत में लोग यह साबित करने के लिए करते हैं कि वे कौन हैं और कहाँ रहते हैं. आधार नामांकन आईडी (ईआईडी) 14 अंकों की होती है और यह उन व्यक्तियों को दी जाती है जो वर्तमान में आधार कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं.

Also Read : Air India : एयर इंडिया एक्सप्रेस पर DGCA की नजर, हो सकती है कारवाई

यह कहते हैं अपडेटेड नियम

Aadhaar Card से संबंधित नियमों में कई संशोधन होते रहें हैं. इस तरह, आधार कार्ड नामांकन आईडी के उपयोग के संबंध में हाल ही में एक अपडेट लागू किया गया है. पहले, बिना आधार कार्ड वाले व्यक्ति अपने नामांकन आईडी का उपयोग कर सकते थे, यह आधार कार्ड के लिए आवेदन करने पर बनाया जाता है. अब इस पद्धति को कुछ लेन-देन या प्रक्रियाओं के लिए वैध नहीं माना जाएगा. भारत में पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड नामांकन आईडी का उपयोग अब बंद कर दिया गया है. आधार कार्ड के बिना, व्यक्ति अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए अपनी नामांकन आईडी का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा. इसके अतिरिक्त, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए नामांकन आईडी का उपयोग करने की पिछली प्रथा भी बंद कर दी गई है.

Also Read : Vedanta : वेदांता ने 2024-25 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड को दी मंजूरी

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें