इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (IT department) ने एक बार फिर स्थायी खाता संख्या (PAN) से आधार (Aadhaar) को जोड़ने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब आप अपने आधार को पैन से लिंक आगामी 31 मार्च 2020 तक लिंक करा सकते हैं. बता दें कि कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार ने विभिन्न वित्तीय दस्तावेजों को जमा कराने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है.
गौरतलब है कि आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए 12 अंकों की पहचान संख्या को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. यहां तक कि अगर आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो भी आपके आधार नंबर को पैन से लिंक कराना अनिवार्य है.
फिलहाल, पैन कार्डधारकों के लिए अंतिम तिथि के अंदर इसे आधार से लिंक कराना अनिवार्य है. अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जा सकते हैं. इसके लिए आपको पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरना होगा. आधार विवरण के बाद आईटी विभाग आपके नाम, जन्म तिथि और लिंग को मान्य करेगा जिसके बाद लिंकिंग की जाएगी. आधार अपडेशन से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
एक बार पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा खत्म हो जाने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी बिना लिंक के पैन को निष्क्रिय कर देगा. इसका मतलब है कि आपके पैन कार्ड को उपयोग में नहीं लिया जाएगा और आप आयकर रिटर्न (आईटीआर) भी दाखिल नहीं कर पाएंगे.
यदि आप यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपका पैन आधार से जुड़ा हुआ है, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल में स्थिति की जांच कर सकते हैं.
यदि आपके पास आधार कार्ड है, तो इनकम टैक्स से पैन कार्ड प्राप्त करना अब पहले की तुलना में आसान है. आप इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं. पोर्टल पर इंस्टेंट पैन थ्रू आधार ’लिंक पर क्लिक करें, फिर PAN गेट न्यू पैन’ चुनें.
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आपको अपना आधार नंबर साझा करने के लिए कहा जाएगा, जिसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा. एक बार जब आप ओटीपी दर्ज करते हैं, तो आपके सभी आधार विवरण यूआईडीएआई डेटाबेस से मान्य होंगे और पैन कार्ड जारी किया जाएगा.
Posted By : Vishwat Sen
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