UIDAI Aadhaar Rule : जानिए आधार में अपना नाम, पता और जन्मतिथि को कितनी बार कर सकते हैं चेंज

Aadhaar Card Update आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज में अगर आप अपना नाम, पता और जन्मतिथि बदलना चाहते है, तो इससे जुड़े नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है. बता दें कि आधार कार्ड जैसे अहम दस्तावेज के बिना सरकारी समेत अन्य कई जरूरी काम को पूरा करना में आपको परेशानी का सामना कर पड़ सकता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 14, 2021 10:08 PM
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Aadhaar Card Update आधार कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेज में अगर आप अपना नाम, पता और जन्मतिथि बदलना चाहते है, तो इससे जुड़े नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है. बता दें कि आधार कार्ड जैसे अहम दस्तावेज के बिना सरकारी समेत अन्य कई जरूरी काम को पूरा करना में आपको परेशानी का सामना कर पड़ सकता है. ऐसे में इसका हमेशा अपडेट रहना जरूरी है.

दरअसल, आधार कार्ड में कई बार कुछ डिटेल्स में बदलाव की जरूरत पड़ जाती है. वहीं, आधार में दर्ज कुछ डिटेल पुरानी हो जाती है. ऐसे में अपडेट जरूरी हो जाता है. ज्यादातर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने या कई अन्य कारणों से स्टेट बदलने के हालात में आधार कार्ड पर दर्ज पता को बदलना जरूरी हो जाता है. वहीं, कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ में भी बदलाव करते हैं और इसे अपने आधार कार्ड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं.

यहां आपको बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि बदलने के सीमित अवसर देता है. यूआईडीएआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, एक यूजर आधार पर अपना नाम केवल दो बार ही बदल सकता है. इस संबंध में UIDAI की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अगर आप अपने आधार में नाम बदलना चाहते हैं तो सिर्फ दो बार आपको ये बदलाव करने का मौका मिलेगा. इसके बाद आधार कार्ड में अपने नाम को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे.

वहीं, जन्म तिथि ही एकमात्र ऐसी जानकारी है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है. यूजर अपने नाम की तरह आधार कार्ड में जन्मतिथि नहीं बदल सकते. डेटा एंट्री के दौरान कोई गलती होने पर आधार पर जन्मतिथि अपडेट करने की स्थिति जरूर पैदा हो सकती है. इसलिए, आप केवल एक बार आधार कार्ड पर अपनी जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं.

आधार कार्ड धारक अपने कार्ड पर दर्ज पता को भी अपडेट करा सकते हैं. लेकिन, ये जानकारी भी बस एक बार ही अपडेट की जा सकती है. वहीं, कार्ड धारक अपना जेंडर से जुड़ी जानकारी को भी एक बार ही अपडेट करा सकते हैं. नाम बदलने के लिए, आपको पहचान प्रमाण दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है.

जबकि, पता को अपडेट करने के मामले में बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, राशन कार्ड, पानी के बिल जैसे पते के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी. जेंडर परिवर्तन के मामले में किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है. अगर कोई यूजर जन्मतिथि बदलना चाहता है, तो वो अपना जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या किसी विश्वविद्यालय की मार्कशीट एथॉरिटीज को जमा कर सकते हैं.

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