17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Aadhaar Pan Linking Last Date : आधार से पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ी, इस दिन तक मिली मोहलत, ऐसे चेक करें स्टेटस

Aadhaar Pan Linking, Last Date to link Aadhaar with PAN, अगर आप भी अबतक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाये हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गयी है. अभी तक जो डेडलाइन दिया गया था, वो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 30 जून तक कर दिया गया है. यानी आधार और पैन को 30 जून 2021 तक लिंक कराया जा सकेगा.

  • आधार से पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ी

  • 30 जून तक पैन को आधार से करा सकेंगे लिंक

  • पैन-आधार लिंक नहीं होने पर देना पड़ सकता है 1000 रुपये तक जुर्माना

अगर आप भी अबतक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करा पाये हैं, तो ये खबर आपके लिए है. आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गयी है. अभी तक जो डेडलाइन दिया गया था, वो 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रहा था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 30 जून तक कर दिया गया है. यानी आधार और पैन को 30 जून 2021 तक लिंक कराया जा सकेगा.

पैन-आधार लिंक नहीं होने पर देना पड़ सकता है जुर्माना

मालूम हो आधार और पैन का लिंक कराना बेहद जरूरी है. अगर दोनों का लिंक नहीं कराया गया तो आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नये सेक्शन 234H के तहत किया गया है.

ऐसे चेक करें स्टेटस

आपको अगर यह जानना है कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है कि नहीं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.

उसके बाद ‘लिंक आधार’ (Link Aadhaar) वाले ऑपशन पर क्लिक करना होगा.

उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें PAN-आधार लिंकिंग का स्टेटस जानने के लिए ‘क्लिक हीयर’ लिखा आएगा.

इसपर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा, जहां पर अपना PAN और आधार नंबर डालकर ‘व्यू लिंक आधार स्टेटस’ पर क्लिक करना होगा.

उसके बाद आपको लिंकिंग का स्टेटस यहां पर पता चल जाएगा.

Also Read: LPG Cylinder Price Reduced : सस्ता हुआ घरेलू LPG सिलेंडर, जानें आपके यहां कितने में मिलेगी रसोई गैस

ऐसे करें घर बैठे पैन को आधार से लिंक

अगर अब तक आप पैन का आधार से लिंक नहीं करा पाये हैं, तो घर बैठे आप चंद मिनट में यह काम कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा.

उसके बाद Link Aadhar पर जाना होगा.

अब नया पेज खुल जाएगा, जिसमें PAN, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम भरना होगा.

अगर आधार में केवल जन्म का वर्ष अंकित है तो I have only year of birth in Aadhaar card वाले ऑपशन पर क्लिक करना होगा.

फिर कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें.

उसके बाद आपको एक कन्फर्मेशन का मैसेज आयेगा, जिसमें यह दिखेगा कि आपका PAN, आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो चुका है.

Posted By – Arbind kumar mishra

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें