Aadhar Card News Update : आधार के जरिये हो सकेगा वोटरकार्ड का रजिस्ट्रेशन, सरकार ने भेजा प्रस्ताव

आधार का इस्तेमाल कई जरूरी सरकारी कामों के लिए किया जाता है. आधार अब महत्वपूर्ण पहचान पत्र में से एक है. ऐसे में वोटर कार्ड के लिए भी आधार जरूरी करने की चर्चा तेज है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 8, 2021 12:25 PM
an image

नये मतदाता अपने वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन अपने आधार कार्ड से करा सकेंगे. केंद्र सरकार ने इस संबंध में यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है.

आधार का इस्तेमाल कई जरूरी सरकारी कामों के लिए किया जाता है. आधार अब महत्वपूर्ण पहचान पत्र में से एक है. ऐसे में वोटर कार्ड के लिए भी आधार जरूरी करने की चर्चा तेज है. कानून मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन के जरिये कई अन्‍य सेवाओं की भी फास्‍ट डिलीवरी संभव है.

Also Read: Fixed Deposit: कहां करें निवेश, कौन सा बैंक दे रहा है ज्यादा ब्याज दर

सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया हैकि ई-ईपीआईसी यानी इलेक्‍ट्रॉनिक इलेक्‍टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड, वोटर स्लिप को डाउनलोड करने को आधार के नियमों के अंतर्गत लागा जा सकता है.

इस संबंध में नियम 5 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है. इसके पीछे सरकार का तर्क है कि इससे पब्लिक फंड की बर्बादी कम होगी. लोगों का जीवन आसान बनेगा. ऐसे कार्यों में आधार का उपयोग करने के लिए इच्छुक संस्था को केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजना होता है, जो इसे यूआईडीएआई को आगे भेजती है.

Also Read:
Hydrogen Fuel Railway : अब हाइड्रोजन ईधन से चलेगी भारतीय रेल, दुनिया का तीसरा देश

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कानून मंत्रालय का पत्र चुनाव आयोग के इशारे पर भेजा गया. आधार रजिस्‍ट्रेशन स्वैच्छिक रूप से उपलब्‍ध कराने का फैसला लिया जा सकता है. आयोग ने साल 2019 में कानून सचिव को आरपी एक्ट और आधार में संसोधन के लिए चिट्ठी लिखी थी. तर्क है कि इस फैसले से मतदाताओं की सूची को बेहतर किया जा सकेगा.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Exit mobile version