Aadhar Card: दस साल पहले आधार बनवाया है तो यह खबर जरूर पढ़ें, UIDAI ने अपने बयान में दी अहम जानकारी

यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि कोई भी व्यक्ती अपना पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण को माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अपडेट कर सकते हैं.

By Piyush Pandey | December 24, 2022 8:28 PM
an image

अगर आपका आधार कार्ड बने 10 साल या उससे अधिक हो गया है और आधार कार्ड को कभी अपडेट नहीं कराया है, तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अपने एक बयान में कहा है कि 10 साल पहले विशिष्ट पहचान क्रमांक पाने वाले और इस दौरान कभी भी अपने दस्तावेजों को संशोधित नहीं कराने वाले लोगों को नए जानकारी के साथ अपडेट करा लेनी चाहिए.

यूआईडीएआई ने बयान जारी कर दी अहम जानकारी

यूआईडीएआई ने एक बयान में कहा है कि कोई भी व्यक्ती अपना पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण को माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से अपडेट कर सकते हैं. इसके अलावा वे चाहें तो आधार केंद्र पर जाकर ऑफलाइन ढंग से भी अपनी विशिष्ट पहचान की सूचनाओं को संशोधित करा सकते हैं.

1 हजार से अधिक सरकारी योजनाओं का मिलेगा लाभ

बयान में कहा गया, ‘जिन निवासियों ने अपना आधार 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी उसे अपडेट नहीं किया है, ऐसे आधार धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए. पिछले एक दशक में आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के लिए एक स्वीकृत प्रमाण के तौर पर उभरी है. आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 319 योजनाओं सहित कुल 1,100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है.

ऐसे अपडेट होगा आधार कार्ड

  • सबसे पहले आपको https://myaadhaar.uidai.gov.in/ में जाकर लॉगइन पर क्लिक करना होगा.

  • इसके बाद आधार नंबर और कैप्चा डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा.

  • आपका आधार यदि सस्पेंड है, तो वेबसाइट में इसे दिखा देगा. लेकिन आधार चालू होने की स्थिति में ओटीपी डाल कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे.

  • अपने आधार कार्ड में लिखे इश्यू डेट से भी आप जान सकेंगे कि कब आधार कार्ड बनवाया है.

(भाषा- इनपुट के साथ)

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Exit mobile version