Aadhar से पैन को अभी ही करा लिंक वर्ना भरना पड़ सकता है भारी जुर्माना, जानिए क्या है नई डेडलाइन
देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आधार नंबर को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है. सीबीडीटी की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब देश का कोई भी नागरिक 30 सितंबर 2021 के पहले अपने आधार नंबर को पैन यानी स्थायी खाता नंबर या पर्मानेंट अकाउंट नंबर से लिंक करा सकता है. इस नई डेडलाइन के अंदर ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है.
Aadhar-PAN link new deadline : इनकम टैक्स नियमों में बदलाव के बाद आधार कार्ड (Aadhar Card) को पैन (PAN) से लिंक कराना बेहद जरूरी हो गया है. ऐसा नहीं करने पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि नियमों का पालन नहीं करने की वजह से जुर्माने का भी भुगतान करना पड़ सकता है. लेकिन, घबराने की जरूरत नहीं है. कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख यानी डेडलाइन में बढ़ोतरी करने का भी फैसला किया है. आइए, जानते हैं कि इसकी क्या है नई डेडलाइन और प्रक्रिया…
30 सितंबर है डेडलाइन
देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने आधार नंबर को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाया है. सीबीडीटी की ओर से जारी नई अधिसूचना के अनुसार, अब देश का कोई भी नागरिक 30 सितंबर 2021 के पहले अपने आधार नंबर को पैन यानी स्थायी खाता नंबर या पर्मानेंट अकाउंट नंबर से लिंक करा सकता है. इस नई डेडलाइन के अंदर ऐसा नहीं करने वालों को जुर्माने का भुगतान करना पड़ सकता है.
क्या है आधार नंबर को पैन से जोड़ने का तरीका?
-
इसके लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट Incometax.gov.in पर जाकर लॉगइन करना होगा.
-
ऐसा करने के बाद होम पेज पर ही आपको Link Aadhaar ऑप्शन मिलेगा.
-
अब आपको Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद Our Services पर क्लिक करना होगा.
-
इसके बाद Link Aadhaar Know About Your Aadhaar Pan Linking Status पर क्लिक करें.
-
ऐसा करते ही एक नया पेज खुलकर सामने आ जाएगा.
-
अब आपको अपना PAN Card और Aadhar Card से जुड़ा ब्योरा लिखना होगा.
-
पूरी जानकारी भरने के बाद आपको View Link Aadhaar Status पर क्लिक करना होगा.
-
बस, इतना करने के बाद आपका आधार नंबर पैन से लिंक हो गया.
Posted by : Vishwat Sen
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.