हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने की Adani ग्रुप से डील, जानिए किसको होगा फायदा
Gautam Adani News: हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की मध्यस्थता और कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार आज सीमेंट विवाद पर विराम लग गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी.
Gautam Adani News: हिमाचल प्रदेश में अदाणी समूह व ट्रांसपोर्टरों के बीच चल रहा सीमेंट विवाद खत्म हो गया है. सरकार की मध्यस्थता और कई दौर की बैठकों के बाद आखिरकार आज सीमेंट विवाद पर विराम लग गया. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर लिखा है, 68 दिनों बाद दोनों गुटों में मध्यस्थता से गतिरोध टूट गया. उन्होंने कहा कि अदाणी समूह व ट्रांसपोर्टरों में समझौता हो गया है. कल यानि मंगलवार से दोनों सीमेंट प्लांट में काम शुरू हो जाएगा. जय हिमाचल.
सुक्खू की बैठक के बाद सुलझा विवाद
दरअसल, अदाणी समूह और दाडलाघाट व बरमाणा प्लांट के साथ हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बैठक के बाद विवाद सुलझ लिया गया है. सीमेंट विवाद सुलझने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने के पांच दिन बाद ही दाडलाघाट व बरमाणा दोनों सीमेंट कंपनियां बंद कर दी गई थी. उसके बाद सरकार ने दोनों पक्षों को सुना. क्योंकि, हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्टरों और अन्य लोगों का रोजी रोटी इन प्लांट के साथ जुड़ा है. उन्होंने बताया कि 6 टायर वाले ट्रक का रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल, जबकि 12 टायर वाले ट्रक के लिए 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल दाम तय किए गए हैं. बाकी जो भी मसले हैं वह संबंधित डीसी सुलझाएंगे.
हाईकोर्ट में 3 मार्च को होगी सुनवाई
बता दें कि हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के बाद 15 दिसंबर, 2022 को अदाणी समूह ने बरमाणा और दाड़लाघाट में स्थापित दोनों कारखानों में उत्पादन बंद कर दिया था. तभी से सीमेंट ढुलाई करने वाले हजारों ट्रक सड़क किनारे खड़े हैं. दोनों कारखानों में तालाबंदी से करीब 35 हजार लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई. सीमेंट कारखानों में तालाबंदी का मामला प्रदेश हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है. हाईकोर्ट ने अदाणी कंपनी और सुक्खू सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था. प्रार्थी ने इन कंपनियों को फिर से खोलने के निर्देशों की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की है. मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ नेसभी प्रतिवादियों को अगली सुनवाई तक याचिका का जवाब दायर करने के आदेश दिए है. मामले में सुनवाई 03 मार्च को निर्धारित है.
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