Air India: टाटा ग्रुप (Tata Group) की एयर इंडिया को होली के पहले नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बड़ा झटका दिया है. बताया जा रहा है कि डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना उड़ान सेवा अवधि सीमित करने और चालक दल के लिए थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है. डीजीसीए ने जनवरी में एयर इंडिया का मौके पर ऑडिट किया था. इस दौरान जमा किए गए सबूतों के आधार पर यह फैसला किया गया है. नियामक ने एक बयान में कहा कि रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला कि एयर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के दोनों चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भरी थी. बयान के मुताबिक एयरलाइन ने चालक दल को पर्याप्त साप्ताहिक आराम तथा लंबी उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम देने में कोताही बरती.
एक मार्च को जारी किया गया था नोटिस
नागर विमानन महानिदेशालय के द्वारा एयर इंडिया को एक मार्च 2024 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था. हालांकि, एयर इंडिया के द्वारा मामले में डीजीसीए को संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया. बता दें कि इसी साल जनवरी में डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया था. इसमें साप्ताहिक अवकाश को 48 घंटे, नाईट आवर्स में दो घंटे का बढ़ावा कर दिया गया था. इन नियमों में बदलाव एयरलाइन ऑपरेटर्स, पायलट एसोसिएशन आदि से बातचीत के आधार पर किया गया था.
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क्या है वर्तमान नियम
डीजीसीए के द्वारा फ्लाइट क्रू जिसमें पायलट भी शामिल हैं, उनके साप्ताहिक अवकाश को 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है. इसके साथ ही, रात की परिभाषा में बदलाव करते हुए, अब रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक के समय में नाईट ड्यूटी में काउंट किया जाएगा. जनवरी से पहले सुबह पांच बजे तक के कार्य को नाईट ड्यूटी में काउंट किया जाता था.
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