Air India Urine Case: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और डीजीसीए को जारी किया नोटिस
Air India Urine Case: सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसओपी तैयार करने में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भी मदद मांगी, साथ ही गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए याचिका तय की. गौरतलब है कि पीड़ित महिला ने इस साल मार्च में एक जनहित याचिका दायर की थी.
Air India Urine Case: एयर इंडिया पेशाब मामले में उपद्रवी यात्रियों से निपटने के लिए दिशा-निर्देश की मांग वाली महिला पीड़िता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी परदीवाला की पीठ ने महिला की याचिका पर ध्यान दिया. पीठ ने केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) और एयर इंडिया सहित सभी एयरलाइंस को नोटिस जारी किया है.
पीड़िता की याचिका पर सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट इस मामले में एसओपी तैयार करने में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की भी मदद मांगी, साथ ही गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए याचिका तय की. गौरतलब है कि पीड़ित महिला ने इस साल मार्च में एक जनहित याचिका दायर की थी. बता दें, घटना के बाद महिला ने की वो शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर थी, क्योंकि एयर इंडिया और डीजीसीए की ओर से घटना को लेकर कुछ खास नहीं किया गया.
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