ITR Filing: पेंशन भोगी कैसे भरे अपना आइटीआर, 31 जुलाई से पहले जान ने यह जरूरी बातें

ITR Filing: अगर आप पेंशन भोगी है तो 31 जुलाई से पहले आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए जानकारी प्राप्त कर ले. किन पेंशन भोगियों को भरना पड़ता है आइटीआर.

By Nisha Bharti | July 13, 2024 2:50 PM
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ITR Filing: आमतौर पर आयकर विभाग आपकी आमदनी पर टैक्स वसूली करता है. आपकी ओर से अपनी आमदनी पर दिए गए टैक्स का इस्तेमाल देश के विकास में किया जाता है. जैसे-जैसे आइटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख करीब आ रही है. वैसे ही लोगों के मन में बहुत से सवाल उठ गए हैं. आइटीआर दाखिल करना कई भारत नागरिकों के लिए अनिवार्य है जिनमें सेवानिर्मित हो चुके पेंशन भोगी भी शामिल है. इस बार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आप आयकर रिटर्न 31 जुलाई 2024 तक दाखिल कर सकते हैं. अगर आप इस समय सीमा को पार करते हैं तो आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है. बता दे कि आयकर रिटर्न केवल नौकरी पेशा को ही नहीं पेंशन भोगियों को भी भरना आवश्यक होता है. आइए विस्तार से जानते हैं पेंशन भोगियों को कब आईटीआर दाखिल करना चाहिए.

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ITR दाखिल कब करना चाहिए 

पेंशन भोगियों को आइटीआर दाखिल करना कुछ सीमाओं में आवश्यक होता है. यदि आपकी कुल आय पेंशन सहित एक सीमा से अधिक है तो आपको आईटीआर दाखिल करना पड़ता है. अगर आपकी आयु 60 वर्ष या उससे कम है तो यह सीमा आपके लिए 250000 है. वहीं अगर आपकी आयु 60 से 80 वर्ष है तो आपके लिए यह सीमा ₹300000 तय की गई है. जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशन भोगियों के लिए यह सीमा ₹500000 तय की गई है.

पेंशन भोगी कैसे भरे आइटीआर 

पेंशन भोगी आईटीआर भरने के लिए आमतौर पर आईटीआर 1 सहज फॉर्म का उपयोग करते हैं. यह फार्म आप दो तरीकों से भर सकते हैं. पहले ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन. ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आप आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह फॉर्म भर सकते हैं. वहीं अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आईटीआर 1 फॉर्म को डाउनलोड करके फिर इसे संबंधित आयकर विभाग कार्यालय में जमा कर सकते हैं.

वरिष्ठ नागरिकों को कब मिलती है ITR से राहत

आयकर अधिनियम की धारा 194पी के अनुसार, 75 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं है. यदि वे कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, जिससे उनकी आमदनी केवल पेंशन से और जिस बैंक में पेंशन आ रहा है, उसी बैंक से ब्याज मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति बैंक टैक्स काट लेता है. ऐसी स्थिति में उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं पड़ती.

पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्स में छूट की सीमा

  • 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति के लिए 2.5 लाख रुपये तक टैक्स से छूट
  • 60 साल से अधिक लेकिन 80 साल से कम उम्र के व्यक्ति को 3.0 लाख रुपये तक की छूट
  • 80 साल से अधिक उम्र के लोगों को 5 लाख रुपये तक की छूट
  • नई कर व्यवस्था के तहत सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए मूल छूट सीमा 3 लाख रुपये

किन मामलों में ITR दाखिल करना जरूरी

  • निश्चिति लिमिट से अधिक बैंक डिपॉजिट: अगर एक या उससे अधिक सेविंग अकाउंट में बैंक में सालाना 50 लाख रुपये से अधिक डिपॉजिट है और एक या उससे अधिक करंट अकाउंट में सालाना 1 करोड़ से अधिक रुपये डिपॉजिट हैं, तो आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है.
  • प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से अधिक: अगर आपके प्रोफेशन से आमदनी 10 लाख से अधिक है, तो आपके लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी है.
  • 1 लाख से अधिक बिजली बिल: अगर आप साल में 1 लाख रुपये से अधिक के बिजली बिल का भुगतान करते हैं, तो आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना आवश्यक है.
  • 25 हजार से अधिक टीडीएस-टीसीएस कटौती: अगर आपका टीडीएस या टीसीएस 25 हजार रुपये से अधिक कटता है या वरिष्ठ नागरिकों का टीडीएस 50 हजार से अधिक कटता है, तो ऐसी स्थिति में आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करना जरूरी हो जाता है.

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