Online Driving Licence: ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर वाहन चलाना कानूनन अपराध है, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आप इसे बनवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. अब आपको पहले की तरह लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आप घर बैठे आसान तरीका अपना सकते है.
किसी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस को जारी करने से पहले लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है. यदि आपने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवा चुके हैं और परमानेंट लाइसेंस चाहते है, तो आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से इसे प्राप्त कर सकते हैं. इसके लिए आपको बस एक बार आरटीओ कार्यालय जाने की जरूरत होगी. तो चलिए जानते है क्या है वह आसान तरीका.
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सबसे पहले आपको परिवहन विभाग की अधिकारिक वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ को अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में ओपन करना है. यहां आपको ड्राइविंग लाइसेंस का ऑपशन मिलेगा, जिसपर आपको क्लिक करना है.
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इसके बाद आपसे आपको अपना राज्य के विकल्प का चुनाव करना है, जहां आप अपने राज्य के नाम को अंकित करेंगे. अब अप्लाई ड्राइविंग लाइसेंस वाले विकल्प का चुनाव करके आपको आगे बढ़ जाना है.
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आरटीओ कार्यालय में दिए ही मोबाइन नंबर आपको दर्ज यहां दर्ज करना है. आपके दिए नंबर पर आपको एक ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जो सामने दिख रहे बाक्स में भरना है. फिर Authenticate with Sarathi वाले ऑपशन पर क्लिक कर दें.
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इतना करने के बाद यहां आपको अपना लर्निंग वाला लाइसेंस नंबर और अपनी जन्मतिथि भरने के बाद ओके पर क्लिक करने की जरूरत है.
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अब यहां एक नया पेज ओपन हो जाएगा. यहां आपको नीचे जाकर व्हीकल क्लास चुनने की जरूरत है. इसका मतलब आप सिर्फ दो पहिया के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं या चार पहिया के लिए भी. इसके बाद इसे सब्मिट करने का काम करें.
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इतना करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म 1 (फिटनेस सर्टिफिकेट) को डाउनलोड करने की जरूरत है और साथ ही फॉर्म 1ए (मेडिकल सर्टिफिकेट) को भी डाउनलोड करना है. इतना करने के बाद आगे बढ़ जाएं.
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अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए स्लॉट बुक करने की जरूरत होगी. इसके लिए अपना लर्निंग लाइसेंस नंबर भरना है और जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरकर सब्मिट करने की जरूरत है.
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