Atma Nirbhar Bharat Abhiyan 3.0 : मोदी सरकार ने आवासीय क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है. गुरुवार को आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत राहत पैकेज में आवासीय क्षेत्र को इनकम टैक्स नियमों में रियायत देने का ऐलान किया है. इसके पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य दो करोड़ रुपये तक की सर्किल रेट से नीचे की कीमत वाली आवासीय संपत्ति की बिक्री को बढ़ावा देना है. अब तक सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में केवल 10 फीसदी तक की छूट दी जाती थी. लेकिन, अब इसे बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. यह छूट आगामी 30 जून 2021 तक लागू रहेगी.
खरीदारों और रियल एस्टेट बिल्डरों को मिलेगी राहत
राहत पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि इस कदम से घर खरीदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स के सामने आ रही मुश्किलें कम होंगी और अनसोल्ड इन्वेंटरी की बिक्री में मदद मिलेगी. आर्थिक सुस्ती की वजह से आवासीय इकाई की कीमतें घटी हैं. फिलहाल, आयकर कानून की धारा 43सीए सर्किल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू में अंतर को 10 फीसदी पर सीमित करता है. अब इसे बढ़ाकर 20 फीसदी किया जा रहा है. इसके लिए आयकर कानून में जरूरी संशोधन किया जाएगा.
पीएम स्वनिधि के तहत लोन के लिए 26.2 लाख आवेदन
सीतारमण ने बताया कि अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिल रहा है. शेयर बाजार में लगातार तेजी देखने को मिल रही है. बैंकों के क्रेडिट ग्रोथ में 5.1 फीसदी की तेजी देखने को मिली है. अर्थव्यवस्था को लेकर आरबीआई का अनुमान भी तीसरी तिमाही के लिए सकारात्मक है. उन्होंने आत्मर्निभर भारत 1.0 के बारे बताते हुए उन्होंने कहा कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना के साथ आए हैं. पीएम स्वनिधि योजना के तहत कर्ज के लिए 26.2 लाख आवेदन किये गए है.
आत्म निर्भर भारत अभियान 1.0 में भी रियल एस्टेट को मिली थी राहत
मई में सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था. इसमें भी रियल एस्टेट सेक्टर को राहत देने का प्रावधान किया गया था. रियल एस्टेट सेक्टर के डेवलपरों के लिए भी परियोजनाओं के पंजीकरण और उन्हें पूरा करने की समयसीमा छह महीने बढ़ाने का ऐलान किया गया था. यह राहत रेरा के तहत पंजीकृत उन सभी परियोजनाओं को दी गई, जिनकी समयसीमा 25 मार्च या उसके बाद खत्म हो रही थी.
Posted By : Vishwat Sen
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